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कोर्ट ने सुनाया फैसला : किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने में दोषी को उम्रकैद

Sun, 07 Aug 2022 01:21 AM IST
इलाहाबाद ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, कौशांबी
अमर उजाला नेटवर्क, कौशांबी Published by: इलाहाबाद ब्यूरो Updated Sun, 07 Aug 2022 01:21 AM IST
सार

अभियोजन के अनुसार सैनी कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की किशोरी को तीन सितंबर 2015 को सिराथू कस्बे से अगवा कर लिया गया था। किशोरी घर से दवा लेने के लिए बाजार गई थी।

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Life imprisonment for raping a teenager by kidnapping
मुकदमा - फोटो : demo pic

विस्तार

विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अरविंद कुमार द्वितीय ने किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म के मामले में दोषी युवक को उम्रकैद की सजा सुनाई है। उस पर 16 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। कोर्ट ने जुर्माने की रकम में से 12 हजार रुपये पीड़िता को मुहैया कराने का आदेश दिया है।

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अभियोजन के अनुसार सैनी कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की किशोरी को तीन सितंबर 2015 को सिराथू कस्बे से अगवा कर लिया गया था। किशोरी घर से दवा लेने के लिए बाजार गई थी। पीड़िता की मां ने कोतवाली में अपनी नाबालिग बेटी के अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
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विवेचना यह तथ्य प्रकाश में आया कि त्रिलोकपुर निवासी मिथुन कुमार किशोरी को बहला फुसलाकर महाराष्ट्र के कल्यान शहर ले गया है। इस दौरान आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म भी किया। किशोरी की बरामदगी के बाद पुलिस ने अपहरण, दुष्कर्म, एससी एसटी और पॉक्सो एक्ट की धाराएं बढ़ा दीं। जांच के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
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अपर जिला शासकीय अधिवक्ता रमेश चंद्र तिवारी ने मामले में छह गवाहों को अदालत में पेश किया। दोनों पक्षों की बहस सुनने व पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद कोर्ट ने शनिवार को फैसला सुनाया। कोर्ट ने मिथुन को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 16 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।

नाबालिग से दुष्कर्म में आजीवन कारावास
स्पेशल जज पॉक्सो एडीजे नीरज कुमार उपाध्याय की अदालत ने नौ वर्षीय बालिका से दुष्कर्म में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही आरोपी पर 41 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजन के अनुसार पूरामुफ्ती इलाके में रहने वाले मजदूर दंपती 13 नवंबर वर्ष 2018 को ईंट लादने भट्ठे पर चले गए थे।


घर पर उनकी नौ वर्षीय बेटी अकेली थी। इसी दौरान गौसपुर निवासी छेद्दन उर्फ छेदीलाल घर में घुस आया और नाबालिग बेटी से दुष्कर्म किया। पीड़िता के पिता की तहरीर पर नामजद मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला जज नीरज कुमार उपाध्याय की अदालत में चली।


राज्य की ओर से अपर शासकीय अधिवक्ता शशांक खरे ने आठ गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत किया। गवाहों के बयान व पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद शनिवार को अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया।

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