फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kaushambi News ›   Judicial Magistrate has the right to supervise police investigation: High Court

न्यायिक मजिस्ट्रेट को है पुलिस विवेचना की निगरानी का अधिकार : हाईकोर्ट

Wed, 19 Jul 2023 01:21 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी Updated Wed, 19 Jul 2023 01:21 AM IST
विज्ञापन
Judicial Magistrate has the right to supervise police investigation: High Court
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि न्यायिक मजिस्ट्रेट को विवेचना की निष्पक्षता से जांच और निगरानी करने का अधिकार प्राप्त है। विवेचना से व्यथित पक्षकारों को अनुच्छेद 226 के अंतर्गत याचिका के स्थान पर दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के विकल्प का प्रयोग करना चाहिए।
विज्ञापन

यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह की खंडपीठ ने दहेज हत्या के मामले की निष्पक्ष विवेचना की मांग वाली याचिका को निस्तारित करते हुए दिया।
विज्ञापन

याची राजेश कुमार यादव ने कौशाम्बी जिले के थाना पीपरी में दहेज हत्या समेत कई धाराओं में मृतका के पति और अन्य ससुरालीजनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। तीन माह से ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद विवेचनाधिकारी द्वारा न तो आरोपियों की गिरफ्तारी की गई और न ही आरोप पत्र दाखिल किया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

याची का आरोप है कि विवेचनाधिकारी आरोपियों के प्रभाव में आ कर सही विवेचना नहीं कर रहे है। निष्पक्ष विवेचना न होने का आरोप लगाते हुए याची ने अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

याची के अधिवक्ता अभिजीत मुखर्जी को सुन कर उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने याचिका को निस्तारित करते हुए कहा कि याची के दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 3 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट को एफआईआर दर्ज कराने, विवेचना की निगरानी करने और विवेचना को किसी दूसरी जांच एजेंसी को देने का पूरा अधिकार है। पुलिस विवेचना से व्यथित याची अनुच्छेद 226 के अंतर्गत याचिका के बजाय संबंधित मजिस्ट्रेट के न्यायालय में अर्जी दाखिल कर सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed