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Kaushambi News: दहेज हत्या के दोषी पति को साढ़े पांच साल की सजा, जुर्माना
Fri, 22 Nov 2024 02:51 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
Updated Fri, 22 Nov 2024 02:51 AM IST
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अभियुक्त शिव कुमार भट्ट।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय प्रथम विष्णु देव की अदालत ने दहेज हत्या के दोषी पति को साढ़े पांच वर्ष की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
अभियोजन के अनुसार फतेहपुर जिले के खागा कस्बे की सोमवती पत्नी रामवीर ने अपनी बेटी मंजना की शादी सैनी कोतवाली के त्रिलोकपुर गांव में रहने वाले शिवकुमार भट्ट के साथ की थी।
आरोप है कि बेटी मंजना को शादी के बाद से ही अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर ससुराली प्रताड़ित करने लगे थे। 16 जून 2018 की रात पति शिवकुमार ने मंजना को जहर खिलाकर मार डाला।
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मृतका के मां की तहरीर पर 17 जून को मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय प्रथम विष्णु देव की अदालत में चला।
शासकीय अधिवक्ता अनिरुद्ध मिश्रा ने सात गवाहों को न्यायालय में पेश किया। गवाहों के बयान व पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों के आधार पर बृहस्पतिवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया।
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अभियोजन के अनुसार फतेहपुर जिले के खागा कस्बे की सोमवती पत्नी रामवीर ने अपनी बेटी मंजना की शादी सैनी कोतवाली के त्रिलोकपुर गांव में रहने वाले शिवकुमार भट्ट के साथ की थी।
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आरोप है कि बेटी मंजना को शादी के बाद से ही अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर ससुराली प्रताड़ित करने लगे थे। 16 जून 2018 की रात पति शिवकुमार ने मंजना को जहर खिलाकर मार डाला।
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मृतका के मां की तहरीर पर 17 जून को मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय प्रथम विष्णु देव की अदालत में चला।
शासकीय अधिवक्ता अनिरुद्ध मिश्रा ने सात गवाहों को न्यायालय में पेश किया। गवाहों के बयान व पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों के आधार पर बृहस्पतिवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया।