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Kaushambi News: दहेज हत्या के दोषी पति को आठ साल की सजा, जुर्माना
Fri, 02 Aug 2024 05:42 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
Updated Fri, 02 Aug 2024 05:42 AM IST
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अपर जिला जज/फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम विष्णुदेव सिंह की अदालत ने बृहस्पतिवार को दहेज हत्या दोषी पति को आठ साल की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने दोषी पर पर 18 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अदालत ने अर्थदंड की आधी धनराशि वादी को दिलाने का भी आदेश दिया है।
वादी अभियोजन के अनुसार मंझनपुर कोतवाली के खनवारी निवासी मानसिंह ने अपनी बहन रिंकी की शादी 6 मई 2011 टेनशाह आलमाबाद गांव में रहने वाले राकेश कुमार के साथ की थी।
शादी के बाद से ही रिंकी का पति दहेज में भैंस व सोने की चेन की मांग को लेकर प्रताड़ित कर रहा था। मांग नहीं पूरी होने पर 3 जून 2015 को रिंकी के गले में फांसी का फंदा डालकर हत्या कर दी थी।
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मामले में मृतका के भाई मानसिंह ने उसके पति राकेश के दहेज खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचनात्मक कार्रवाई करते पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेजने के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे का ट्रायल अपर जिला जज/फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम विष्णुदेव सिंह की कोर्ट में किया गया।
एडीजीसी अनिरुद्ध कुमार मिश्र ने वादी समेत 9 गवाहों को न्यायालय में पेश कर गवाही कराई। दोनों ओर से की गई बहस को सुनने व पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य का मूल्यांकन करने के बाद कोर्ट ने बृहस्पतिवार को अपना फैसला सुना दिया।
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वादी अभियोजन के अनुसार मंझनपुर कोतवाली के खनवारी निवासी मानसिंह ने अपनी बहन रिंकी की शादी 6 मई 2011 टेनशाह आलमाबाद गांव में रहने वाले राकेश कुमार के साथ की थी।
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शादी के बाद से ही रिंकी का पति दहेज में भैंस व सोने की चेन की मांग को लेकर प्रताड़ित कर रहा था। मांग नहीं पूरी होने पर 3 जून 2015 को रिंकी के गले में फांसी का फंदा डालकर हत्या कर दी थी।
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मामले में मृतका के भाई मानसिंह ने उसके पति राकेश के दहेज खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचनात्मक कार्रवाई करते पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेजने के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे का ट्रायल अपर जिला जज/फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम विष्णुदेव सिंह की कोर्ट में किया गया।
एडीजीसी अनिरुद्ध कुमार मिश्र ने वादी समेत 9 गवाहों को न्यायालय में पेश कर गवाही कराई। दोनों ओर से की गई बहस को सुनने व पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य का मूल्यांकन करने के बाद कोर्ट ने बृहस्पतिवार को अपना फैसला सुना दिया।