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High Court :  जीएसटी धांधली के आरोपी को राहत, गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक

Mon, 08 Dec 2025 01:08 PM IST
विनोद सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांंबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांंबी Published by: विनोद सिंह Updated Mon, 08 Dec 2025 01:08 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भदोही में दर्ज जीएसटी धांधली के एक गंभीर आपराधिक मुकदमे में पवन मिश्रा को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने जांच में सहयोग की शर्त पर गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है। साथ ही राज्य सरकार समेत अन्य प्रतिवादियों से जवाब तलब किया है।

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High Court Relief to GST fraud accused, interim stay on arrest
अदालत का आदेश - फोटो : istock

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भदोही में दर्ज जीएसटी धांधली के एक गंभीर आपराधिक मुकदमे में पवन मिश्रा को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने जांच में सहयोग की शर्त पर गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है। साथ ही राज्य सरकार समेत अन्य प्रतिवादियों से जवाब तलब किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा व न्यायमूर्ति अचल सचदेव की खंडपीठ ने दिया।

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भदोही के कोइरौना थाने में पवन कुमार के खिलाफ 16 अक्तूबर को ठगी, धोखाधड़ी और जालसाजी की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई थी। इनके खिलाफ आरोप है कि जीएसटी से संबंधित अवैध लेनदेन और दस्तावेज की जालसाजी कर सरकारी राजस्व को हानि पहुंचाने की कोशिश की। आरोपी ने गिरफ्तारी पर रोक की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की।
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याची के अधिवक्ता ने दलील दी कि जीएसटी से जुड़ी कथित अनियमितताओं की जांच के लिए एक अलग वैधानिक तंत्र है। ऐसे में सीधे आपराधिक धाराओं में एफआईआर दर्ज करना कानून के अनुरूप नहीं है। कोर्ट ने अगली तारीख तक या पुलिस रिपोर्ट दाखिल न होने तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं करने का आदेश दिया है। वहीं, आरोपी जांच में सहयोग नहीं करता है तो पुलिस कानूनी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगी। 

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