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Kaushambi News: गैंगस्टर कोर्ट ने दो को सुनाई पांच वर्ष की कैद और अर्थदंड की सजा

Thu, 06 Jun 2024 08:04 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी Updated Thu, 06 Jun 2024 08:04 PM IST
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Gangster court sentenced two to five years imprisonment and fine
गैंगस्टर कोर्ट ने दो को सुनाई पांच वर्ष की कैद और अर्थदंड की सजा
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---पुरामुफ्ती कोतवाली पुलिस ने 31 मार्च 2018 को दर्ज किया था मुकदमा

संवाद न्यूज एजेंसी

मंझनपुर। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट आभा पाल ने एक मामले में दो आरोपियों को जुर्म कुबूल करने पर जेल में बिताई गई अवधि की सजा व पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।


वादी अभियोजन के अनुसार पुरामुफ्ती कोतवाली पुलिस ने 31 मार्च 2018 को भागल का पुरवा बेगम सराय (प्रयागराज) निवासी संजय उर्फ संजू पासी व सूरज पासी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचनात्मक कार्रवाई कर पुलिस ने दोनों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे का ट्रायल विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट आभा पाल की कोर्ट में किया गया। थाना पुलिस मामले में पांच साल बाद भी कोर्ट के समक्ष अपने गवाह नहीं पेश कर सकी। इससे परेशान दोनों आरोपियों ने बृहस्पतिवार को कोर्ट के समक्ष पेश होकर अपना जुर्म कुबूल कर अदालत से फैसला सुनाने की गुहार लगाई। इस पर कोर्ट ने दोनों आरोपियों को जेल में बिताई गई सजा व पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश सुनाया। अर्थदंड की रकम कोर्ट में जमा नहीं करने पर एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिया। बृहस्पतिवार की शाम दोनों आरोपियों ने अर्थदंड की धनराशि कोर्ट में जमा करा दी है।
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