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Kaushambi News: हत्या में पिता-पुत्रों समेत पांच को आजीवन कारावास की सजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 23 Nov 2024 02:27 AM IST
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Five including father and sons sentenced to life imprisonment for murder
रामचंद्र।
जनपद न्यायाधीश अनुपम कुमार की अदालत ने हत्या, हत्या के प्रयास और बलवा के दोषी पिता-पुत्रों समेत पांच को आजीवन कारावास की सुनाई है। कोर्ट ने सभी पर 24-24 हजार का अर्थदंड भी लगाया है।
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वादी अभियोजन के अनुसार, सैनी कोतवाली के रूप नारायणपुर गोरियों निवासी कामता प्रसाद के पिता मुन्नालाल ने कोखराज के नौढि़या गांव में रामचंद्र उर्फ भगवानजी की चाची लखिया देवी से चार बीघा, चार बिस्वा भूमि का बैनामा कराया था।
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जानकारी होने पर रामचंद्र ने इसका विरोध किया। उप जिला मजिस्ट्रेट की अदालत के आदेश पर हकबंदी के बाद मुन्ना लाल नौ जून 2023 को विदनपुर ककोढ़ा निवासी रिश्तेदार रामनरेश और संदीप के साथ जमीन पर कब्जा लेने पहुंचा।
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इस दौरान हुए विवाद में कुल्हाड़ी व लाठी-डंडे से हमला कर मुन्नालाल की हत्या कर दी गई थी, जबकि रामनरेश व संदीप गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे।
मृतक के बेटे कामता की तहरीर पर सैनी कोतवाली पुलिस ने रामचंद्र, उसके बेटे बृजराज उर्फ बादल, इंद्रराज उर्फ चोखन व रामचंद्र के भाई रूपचंद्र उर्फ रुपई और उसके बेटे संजय समेत पांच आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

मुकदमा जिला जज अनुपम कुमार की अदालत में चला। दिनहदाड़े हुई वारदात में एसपी बृजेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देश पर पुलिस ने प्रभावी पहल की। शासकीय अधिवक्ता सोमेश्वर तिवारी ने वादी मुकदमा समेत नौ लोगों को कोर्ट में प्रस्तुत कर गवाही कराई। दोनों पक्षों के बयान और पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद शुक्रवार को अदालत ने सभी को दोषी करार देते हुए फैसला सुनाया।

रामचंद्र।

रामचंद्र।

रामचंद्र।

रामचंद्र।

रामचंद्र।

रामचंद्र।

रामचंद्र।

रामचंद्र।

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