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Kaushambi News: मारपीट के आरोपी को डेढ़ हजार का अर्थदंड
Fri, 08 Mar 2024 12:44 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
Updated Fri, 08 Mar 2024 12:44 AM IST
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मारपीट के आरोपी को डेढ़ हजार का अर्थदंड
मंझनपुर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दीपक कुमार जायसवाल ने सैनी इलाके में मारपीट के एक मामले में आरोपी को जुर्म कबूल करने पर डेढ़ हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। पइंसा कोतवाली के बिविनियापुर निवासी संतोष कुमार के खिलाफ सैनी थाना में वर्ष 2020 में मारपीट का मुकदमा कायम हुआ था। करीब चार साल बीतने के बाद भी पुलिस की ओर से कोर्ट के समक्ष कोई गवाह पेश नहीं किए। इससे परेशान होकर आरोपित ने बृहस्पतिवार को सीजेएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर अपना जुर्म कबूल कर लिया। इस पर कोर्ट ने उसे अर्थदंड से दंडित किया है। संवाद
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तमंचा रखने के दोषी को दो हजार का अर्थदंड
मंझनपुर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दीपक जायसवाल ने मंझनपुर कोतवाली इलाके में अवैध तमंचा बरामदगी के दोषी को जुर्म कबूल करने पर दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मंझनपुर कोतवाली क्षेत्र के भरसवां निवासी रमेश कुमार को पुलिस ने वर्ष 2011 में अवैध तमंचा के साथ गिरफ्तार किया था। 13 साल तक अदालत का चक्कर काटने के बाद भी पुलिस की ओर से गवाह पेश नहीं किए गए। इससे आजिज आकर आरोपित ने बृहस्पतिवार को कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर अपना जुर्म कबूल कर लिया। इस पर कोर्ट ने उसे दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंड़ित किया है। संवाद
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मंझनपुर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दीपक कुमार जायसवाल ने सैनी इलाके में मारपीट के एक मामले में आरोपी को जुर्म कबूल करने पर डेढ़ हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। पइंसा कोतवाली के बिविनियापुर निवासी संतोष कुमार के खिलाफ सैनी थाना में वर्ष 2020 में मारपीट का मुकदमा कायम हुआ था। करीब चार साल बीतने के बाद भी पुलिस की ओर से कोर्ट के समक्ष कोई गवाह पेश नहीं किए। इससे परेशान होकर आरोपित ने बृहस्पतिवार को सीजेएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर अपना जुर्म कबूल कर लिया। इस पर कोर्ट ने उसे अर्थदंड से दंडित किया है। संवाद
तमंचा रखने के दोषी को दो हजार का अर्थदंड
मंझनपुर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दीपक जायसवाल ने मंझनपुर कोतवाली इलाके में अवैध तमंचा बरामदगी के दोषी को जुर्म कबूल करने पर दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मंझनपुर कोतवाली क्षेत्र के भरसवां निवासी रमेश कुमार को पुलिस ने वर्ष 2011 में अवैध तमंचा के साथ गिरफ्तार किया था। 13 साल तक अदालत का चक्कर काटने के बाद भी पुलिस की ओर से गवाह पेश नहीं किए गए। इससे आजिज आकर आरोपित ने बृहस्पतिवार को कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर अपना जुर्म कबूल कर लिया। इस पर कोर्ट ने उसे दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंड़ित किया है। संवाद
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