फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kaushambi News ›   Fine imposed on two accused for possessing pistol and knife

Kaushambi News: तमंचा व चाकू रखने के जुर्म में दो आरोपियों को अर्थदंड

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 25 Jul 2024 05:41 AM IST
विज्ञापन
Fine imposed on two accused for possessing pistol and knife
तमंचा व चाकू रखने के जुर्म में दो आरोपियों को अर्थदंड
विज्ञापन



संवाद न्यूज एजेंसी



मंझनपुर। तमंचा व चाकू रखने के दो आरोपियों के जुर्म कुबूल करने पर बुधवार को कोर्ट ने अर्थदंड से दंडित किया है। जुर्म की रकम नहीं जमा करने पर कोर्ट में नहीं जमा करने पर 15 दिन के कारावास की सजा सुनाई है।




सैनी कोतवाली पुलिस ने वर्ष 2012 में फतेहपुर के मलवा थाना क्षेत्र के कुंवरपुर निवासी नफीस को एक नग अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार करके जेल भेजा था। जमानत पर छूटने के बाद से वह एक दशक से कोर्ट का चक्कर काट रहा है। पुलिस अब तक गवाह नहीं पेश कर सकी। आरोपी ने सीजेएम दीपक कुमार जायसवाल की अदालत में बुधवार को जुर्म कुबूल कर लिया। सीजेएम कोर्ट ने नफीस को डेढ़ हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। इसी तरह से पुरामुफ्ती थाना पुलिस ने वर्ष 2006 में टिकरी निवासी मो. अकरम के पास से अवैध छूरी बरामद करके आयुध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया था। 18 वर्ष बीतने के बाद भी थाना की पुलिस आरोपी के खिलाफ गवाही कराने में असफल रही है। बुधवार को अपर सिविल जज जेडी फरहा नाज परवीन की अदालत में अपना जुर्म कुबूल कर सजा सुनाने की अपील की। इस पर कोर्ट ने आरोपी को एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed