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Kaushambi News: मारपीट के दोषी पिता-पुत्र को एक-एक साल की सजा

Fri, 05 Jul 2024 05:20 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी Updated Fri, 05 Jul 2024 05:20 AM IST
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Father and son guilty of assault sentenced to one year each
अपर जिला जज प्रथम राकेश कुमार ने बृहस्पतिवार को मारपीट के दोषी पिता-पुत्र को एक-एक साल की सजा सुनाई है। दोनों दोषियों को कोर्ट ने एक वर्ष तक सदाचरण बनाए रखने की शर्त पर रिहा कर दिया है।
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सरायअकिल कोतवाली के मुलायमपुर निवासी शेष कुमार सिंह व उसकी मां गायत्री देवी पर 9 सितंबर 2009 की सुबह पुरानी रंजिश में धारदार हथियार से हमला कल गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया था। मामले में गांव के ही ज्ञान सिंह व उसके बेटे जितेंद्र सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। विवेचना के बाद पुलिस ने दोनों खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे का ट्रायल अपर जिला जज प्रथम राकेश कुमार की अदालत में किया गया। एडीजीसी रमेश चंद्र त्रिपाठी व संजय कुमार मिश्र ने वादी समेत पांच गवाहों को न्यायालय में पेश कर गवाही कराई। दोनों ओर से की गई बहस को सुनने व पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य का मूल्यांकन करने के बाद कोर्ट ने बृहस्पतिवार को साक्ष्य के अभाव में दोनों को जानलेवा हमला करने के आरोप से बरी कर दिया। वहीं, मारपीट का दोषी करार देते हुए एक-एक साल की सजा सुनाई। साथ ही सदाचरण बनाए रखने की शर्त पर रिहा कर दिया।
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