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कंटेनर चालक के हत्यारे को उम्रकैद
अमर उजाला ब्यूरो कौशाम्बी
Updated Sat, 20 May 2017 01:23 AM IST
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- फोटो : google
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सैनी में हुई कानपुर देहात के चालक की हत्या के आरोपी खलासी को जिला सत्र एवं न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह घटना वर्ष 2015 में हुई थी। चालक की लाश कंटेनर में मिली थी।
सैनी बस स्टेशन के समीप 3 जुलाई 2015 को एक खड़े कंटेनर से पुलिस ने शव बरामद किया था। कंटेनर से खून टपक रहा था। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस ने कंटेनर खुलवाया तो लाश मिली थी। चौकीदार की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात में मामला दर्जकर जांच शुरू कर दी थी। दूसरे दिन कानपुर देहात के जलालपुर निवासी अवनीश कुमार ने शव की शिनाख्त अपने भाई शिवकेश के रूप में की। शिवकेश कंटेनर का चालक था।
अवनीश कुमार ने कंटेनर के खलासी सनी पुत्र पुत्तन निवासी कानपुर देहात मूरली (जलालपुर) के खिलाफ हत्या की शंका जाहिर करते हुए मामला दर्ज कराया। पुलिस ने जांच के बाद आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। जिला जज दिलीप सिंह यादव की अदालत में मामले की सुनवाई हुई।
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अदालत ने उभयपक्षों को सुना। इसके बाद शासकीय अधिवक्ता विनय यादव ने वादी समेत दस गवाहों को पेश किया। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद न्यायालय ने हत्यारोपी सनी पर दोष सिद्ध पाया। इस पर अदालत ने सनी को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 17 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
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सैनी बस स्टेशन के समीप 3 जुलाई 2015 को एक खड़े कंटेनर से पुलिस ने शव बरामद किया था। कंटेनर से खून टपक रहा था। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस ने कंटेनर खुलवाया तो लाश मिली थी। चौकीदार की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात में मामला दर्जकर जांच शुरू कर दी थी। दूसरे दिन कानपुर देहात के जलालपुर निवासी अवनीश कुमार ने शव की शिनाख्त अपने भाई शिवकेश के रूप में की। शिवकेश कंटेनर का चालक था।
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अवनीश कुमार ने कंटेनर के खलासी सनी पुत्र पुत्तन निवासी कानपुर देहात मूरली (जलालपुर) के खिलाफ हत्या की शंका जाहिर करते हुए मामला दर्ज कराया। पुलिस ने जांच के बाद आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। जिला जज दिलीप सिंह यादव की अदालत में मामले की सुनवाई हुई।
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अदालत ने उभयपक्षों को सुना। इसके बाद शासकीय अधिवक्ता विनय यादव ने वादी समेत दस गवाहों को पेश किया। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद न्यायालय ने हत्यारोपी सनी पर दोष सिद्ध पाया। इस पर अदालत ने सनी को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 17 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।