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हत्यारोपी को पांच साल का करावास
अमर उजाला ब्यूरो कौशाम्बी
Updated Tue, 29 Nov 2016 12:29 AM IST
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पूरामुफ्ती के रसूलाबाद कोइलहा गांव में चार साल पहले पड़ोसी युवक ने अधेड़ को पीटकर मौत के घाट उतार दिया था। मामला अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में चला। सोमवार को अदालत ने गवाहों को सुनने के बाद हत्यारोपी को पांच साल की कै द और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक पूरामुफ्ती के रसूलाबाद कोइलहा गांव निवासी राम सरन पुत्र राम खेलावन ने बताया कि 23 मई 2002 को जंगली अपने पिता भुस्सू को भला-बुरा कह रहा था। इस पर जंगली के भाई का लड़का श्रीचंद्र पहुंचा और जंगली को बेरहमी से पीट दिया था। गंभीर चोट आने के कारण उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। पुलिस ने रामसरन की तहरीर पर श्रीचंद्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
मामला अपर सत्र न्यायाधीश रामचंद्र यादव प्रथम की अदालत में चला। सोमवार को अभियोजन पक्ष के एडीजीसी अब्दुल लतीफ और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलील सुनने के बाद अदालत ने श्रीचंद्र को दोषी करार देते हुए पांच साल का कठोर कारावास और पांच हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया गया है।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक पूरामुफ्ती के रसूलाबाद कोइलहा गांव निवासी राम सरन पुत्र राम खेलावन ने बताया कि 23 मई 2002 को जंगली अपने पिता भुस्सू को भला-बुरा कह रहा था। इस पर जंगली के भाई का लड़का श्रीचंद्र पहुंचा और जंगली को बेरहमी से पीट दिया था। गंभीर चोट आने के कारण उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। पुलिस ने रामसरन की तहरीर पर श्रीचंद्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
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मामला अपर सत्र न्यायाधीश रामचंद्र यादव प्रथम की अदालत में चला। सोमवार को अभियोजन पक्ष के एडीजीसी अब्दुल लतीफ और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलील सुनने के बाद अदालत ने श्रीचंद्र को दोषी करार देते हुए पांच साल का कठोर कारावास और पांच हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया गया है।
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