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Kaushambi News: कोर्ट ने कौशाम्बी के डीआईओएस का दो दिन का वेतन काटने का दिया आदेश
Fri, 06 Sep 2024 04:00 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
Updated Fri, 06 Sep 2024 04:00 AM IST
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कौशाम्बी के डीआईओएस, वित्त और लेखा अधिकारी का सितंबर में दो दिन का वेतन काटने का आदेश दिया है। यह कार्रवाई याची की जानबूझकर वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने पर की है। शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) को आदेश के पालन का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की कोर्ट ने यह आदेश सोना देवी की याचिका पर दिया है।
कौशाम्बी के डीआईओएस ने स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (प्रान) आवंटित न होने के आधार पर याची सोना देवी की 2024 की वार्षिक वेतन वृद्धि रोक दी। कोर्ट ने इस कार्रवाई को बेतुका और दुर्भावनापूर्ण मानते हुए पांच सितंबर 2024 को डीआईओएस व वित्त एवं लेखाधिकारी को तलब किया था।
कोर्ट के आदेश के अनुपालन में बुधवार को जिला विद्यालय निरीक्षक, वित्त और लेखा अधिकारी न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए। कहा कि वार्षिक वेतन वृद्धि दी गई है और राशि आज ही हस्तांतरित कर दी जाएगी। कोर्ट ने जानबूझकर वेतन वृद्धि रोकने की कार्रवाई पर दोनों अधिकारियों का दो दिन का वेतन काटने का ओदश दिया। साथ याचिका निस्तारित कर दी। ब्यूरो
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कौशाम्बी के डीआईओएस ने स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (प्रान) आवंटित न होने के आधार पर याची सोना देवी की 2024 की वार्षिक वेतन वृद्धि रोक दी। कोर्ट ने इस कार्रवाई को बेतुका और दुर्भावनापूर्ण मानते हुए पांच सितंबर 2024 को डीआईओएस व वित्त एवं लेखाधिकारी को तलब किया था।
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कोर्ट के आदेश के अनुपालन में बुधवार को जिला विद्यालय निरीक्षक, वित्त और लेखा अधिकारी न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए। कहा कि वार्षिक वेतन वृद्धि दी गई है और राशि आज ही हस्तांतरित कर दी जाएगी। कोर्ट ने जानबूझकर वेतन वृद्धि रोकने की कार्रवाई पर दोनों अधिकारियों का दो दिन का वेतन काटने का ओदश दिया। साथ याचिका निस्तारित कर दी। ब्यूरो
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