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अपराधिक इतिहास छिपाने में चेयरमैन मंझनपुर का निर्वाचन रद

Sat, 15 Feb 2020 12:54 AM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 15 Feb 2020 12:54 AM IST
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Chairman Manjhanpur's election canceled in hiding criminal history
Chairman Manjhanpur's election canceled in hiding criminal history - फोटो : KAUSHAMBI
अपराधिक इतिहास छिपाने में चेयरमैन मंझनपुर का निर्वाचन रद
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अपर जिला जज चतुर्थ की अदालत ने शुक्रवार को सुनाया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
मंझनपुर। नगर पंचायत मंझनपुर के चेयरमैन महताब आलम का अदालत ने चुनाव शून्य (निर्वाचन रद) कर दिया है। कोर्ट ने नामांकन के दौरान दो साल से ज्यादा सजा वाले मुकदमे को छिपाने के आरोप में यह फैसला दिया है। इससे पहले इसी मामले में चेयरमैन के खिलाफ सीजेएम कोर्ट से रिपोर्ट दर्ज किए जाने का आदेश दिया जा चुका है।

नगर पंचायत का चुनाव 21 नवंबर 2017 को हुआ था। चुनाव के बाद मतों की गिनती एक दिसंबर 2017 को हुई थी। चुनाव में 12 प्रत्याशी मैदान में थे, जिसमें महताब आलम अपने निकटतम प्रतिद्वंदी शबीह हैदर उर्फ मीनू से 37 मतों से जीत गए थे। इस मामले में शबीह हैदर की तरफ से चुनाव याचिका अपर जिला जज चतुर्थ कमलेश कुमार पाठक की अदालत में प्रस्तुत किया गया। शबीह हैदर की तरफ से मुकदमे की पैरवी अधिवक्ता कुलदीप शुक्ला व अमित कुमार मिश्रा ने किया। याची के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि महताब आलम ने अपने नामांकन पत्र में खुद के खिलाफ दर्ज मुकदमों का उल्लेख नहीं किया है। जबकि उनके खिलाफ एक ऐसा मामला दर्ज है, जिसमें दो साल से ऊपर की सजा है। इस पर अदालत ने शुक्रवार को महताब आलम के चुनाव को शून्य (निर्वाचन रद) कर दिया। इस मामले में नगर पंचायत का प्रशासक कौन होगा? इस बारे में कोर्ट ने कोई टिप्पणी नहीं की है। शबीह हैदर के अधिवक्ता कुलदीप शुक्ला ने बताया महताब आलम के खिलाफ सीजेएम कोर्ट ने आपराधिक मामला छिपाने के मामले में पहले ही रिपोर्ट दर्ज किए जाने का आदेश दे रखा है।
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