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बजरंग बली की मूर्ति तोड़ने वालों को दो साल की कैद
अमर उजाला ब्यूरो, कौशाम्बी
Updated Thu, 02 Jul 2015 02:19 AM IST
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मंझनपुर (ब्यूरो)। हनुमान मंदिर में मूर्ति तोड़ने के आठ साल पुराने मामले में बुधवार को एसीजेएम कोर्ट ने दो मुजरिमों को दो साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने दोनों पर पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना भी ठोंका है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक करारी थाने के थांभा अलावलपुर गांव में 24 अगस्त 2007 को उपद्रवियों ने हनुमान मंदिर में तोड़-फोड़ करते हुए मूर्ति क्षतिग्रस्त कर दी थी।
गांव के रामसूरत ने गांव के ही राम प्रकाश और सुन्दरलाल के खिलाफ हनुमान मंदिर में तोड़फोड़ करने और मूर्ति क्षतिग्रस्त करने का आरोप लगाया था। तहरीर के आधार पर पर करारी पुलिस ने अभियुक्तों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर तफ्तीश करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मुकदमा अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में चल रहा था। बुधवार को दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अभियुक्त रामप्रकाश और सुंदरलाल को दो-दो साल का कारावास और पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं देने पर दोनों को छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक करारी थाने के थांभा अलावलपुर गांव में 24 अगस्त 2007 को उपद्रवियों ने हनुमान मंदिर में तोड़-फोड़ करते हुए मूर्ति क्षतिग्रस्त कर दी थी।
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गांव के रामसूरत ने गांव के ही राम प्रकाश और सुन्दरलाल के खिलाफ हनुमान मंदिर में तोड़फोड़ करने और मूर्ति क्षतिग्रस्त करने का आरोप लगाया था। तहरीर के आधार पर पर करारी पुलिस ने अभियुक्तों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर तफ्तीश करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मुकदमा अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में चल रहा था। बुधवार को दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अभियुक्त रामप्रकाश और सुंदरलाल को दो-दो साल का कारावास और पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं देने पर दोनों को छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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