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Kaushambi News: सिपाही अवनीश की हत्या में सहयोगी महिला की जमानत खारिज
Sun, 07 Apr 2024 02:30 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
Updated Sun, 07 Apr 2024 02:30 AM IST
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जिला जज अनुपम कुमार ने सरायअकिल कोतवाली में ऑन ड्यूटी रहे सिपाही को बोलेरो से कुचलकर मार डालने के आरोपी की सहयोगी महिला की जमानत अर्जी खारिज कर दी। पुलिस ने मामले में गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर किया था।
वादी अभियोजन के अनुसार 28/29 जनवरी की रात सरायअकिल के तीन सिपाही बेनीराम कटरा के समीप बैरीकेडिंग लगाकर चेकिंग कर रहे थे। तभी पुरखास की ओर से आ रही एक सफेद रंग बोलेरो ने सिपाहियों को कुचलने का प्रयास किया था। घटना में बोलेरो की टक्कर लगने से अवनीश गंभीर रूप जख्मी हो गए थे। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी।
मामले में अवनीश के साथ रहे सिपाही की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना के दौरान प्रयागराज के शंकरगढ के मोदी नगर में रहने वाली बबिता केसरवानी का नाम विवेचना दौरान प्रकाश में आया था। बबिता की ओर से दी गई जमानत अर्जी पर बहस करते हुए अधिवक्ता ने उसे निर्दोष बताया।
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राज्य सरकार की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता सोमेश्वर तिवारी ने जमानत का विरोध किया। दोनों ओर से की गई बहस को सुनने व केस डायरी का अवलोकन करने के बाद कोर्ट ने शनिवार को महिला की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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वादी अभियोजन के अनुसार 28/29 जनवरी की रात सरायअकिल के तीन सिपाही बेनीराम कटरा के समीप बैरीकेडिंग लगाकर चेकिंग कर रहे थे। तभी पुरखास की ओर से आ रही एक सफेद रंग बोलेरो ने सिपाहियों को कुचलने का प्रयास किया था। घटना में बोलेरो की टक्कर लगने से अवनीश गंभीर रूप जख्मी हो गए थे। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी।
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मामले में अवनीश के साथ रहे सिपाही की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना के दौरान प्रयागराज के शंकरगढ के मोदी नगर में रहने वाली बबिता केसरवानी का नाम विवेचना दौरान प्रकाश में आया था। बबिता की ओर से दी गई जमानत अर्जी पर बहस करते हुए अधिवक्ता ने उसे निर्दोष बताया।
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राज्य सरकार की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता सोमेश्वर तिवारी ने जमानत का विरोध किया। दोनों ओर से की गई बहस को सुनने व केस डायरी का अवलोकन करने के बाद कोर्ट ने शनिवार को महिला की जमानत अर्जी खारिज कर दी।