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Kaushambi News: युवक की जहर पिलाकर हत्या करने के आरोपी की जमानत खारिज
Mon, 20 Jan 2025 01:04 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
Updated Mon, 20 Jan 2025 01:04 AM IST
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अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय शिरीन जैदी की अदालत ने घर बुलाकर पड़ोसी को जहर पिलाकर मार डालने के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
महेवाघाट कोतवाली के मनकापुर गांव निवासी रकमलाल को पड़ोसी राजेंद्र पटेल ने 24 सितंबर 2024 को घर बुलाया। वहां उसने खाने-पीने के दौरान रकमलाल को जहर दे दिया। इससे उसकी हालत बिगड़ गई। इलाज के लिए पहले उसे सीएचसी सरसवां और फिर मेडिकल कॉलेज मंझनपुर पहुंचाया गया। जहां उसकी मौत हो गई थी। मौत से पहले रास्ते में परिजनों को उसने जहर पिलाने की जानकारी दी थी।
पोस्टमार्टम में मौत का कारण स्पष्ट नहीं होने पर बिसरा प्रिजर्व कर लिया गया था। बाद में आई बिसरा रिपोर्ट में जहर से मौत होने की पुष्टि होने पर मृतक की पत्नी शकुंतला देवी की तहरीर पर नामजद मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया था।
आरोपी की तरफ से कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की गई। कोर्ट ने शनिवार को दोनों पक्षों की बहस सुनने व केस डायरी का अवलोकन करने के बाद आरोपी को जमानत देने से इन्कार कर दिया।
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महेवाघाट कोतवाली के मनकापुर गांव निवासी रकमलाल को पड़ोसी राजेंद्र पटेल ने 24 सितंबर 2024 को घर बुलाया। वहां उसने खाने-पीने के दौरान रकमलाल को जहर दे दिया। इससे उसकी हालत बिगड़ गई। इलाज के लिए पहले उसे सीएचसी सरसवां और फिर मेडिकल कॉलेज मंझनपुर पहुंचाया गया। जहां उसकी मौत हो गई थी। मौत से पहले रास्ते में परिजनों को उसने जहर पिलाने की जानकारी दी थी।
पोस्टमार्टम में मौत का कारण स्पष्ट नहीं होने पर बिसरा प्रिजर्व कर लिया गया था। बाद में आई बिसरा रिपोर्ट में जहर से मौत होने की पुष्टि होने पर मृतक की पत्नी शकुंतला देवी की तहरीर पर नामजद मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया था।
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आरोपी की तरफ से कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की गई। कोर्ट ने शनिवार को दोनों पक्षों की बहस सुनने व केस डायरी का अवलोकन करने के बाद आरोपी को जमानत देने से इन्कार कर दिया।
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