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Kaushambi News: प्रतिबंधित मांस के दो कारोबारियों की जमानत खारिज
Sun, 02 Jun 2024 08:38 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
Updated Sun, 02 Jun 2024 08:38 PM IST
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प्रतिबंधित मांस के दो कारोबारियों की जमानत खारिज
-- -21 मई को 200 किलो प्रतिबंधित मांस के साथ सैनी पुलिस ने पकड़े थे दो कारोबारी
संवाद न्यूज एजेंसी
मंझनपुर। जिला जज अनुपम कुमार ने शनिवार को प्रतिबंधित मांस के दो कारोबारियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। आरोपितों के पास से पुलिस ने दो कुंतल प्रतिबंधित मांस बरामद किया था।
वादी अभियोजन के अनुसार 21 मई 2024 को सैनी पुलिस ने एक चार पहिया वाहन से चार बोरियों में भरा दो क्विंटल प्रतिबंधित मांस बरामद किया था। मौके से पुलिस ने प्रयागराज जिले के नवाबगंज थाने के मंसूराबाद निवासी मांस कारोबारी मो. लईक और वाहन चालक विशाल को पकड़ कर जेल भेज दिया था। शनिवार को मो. लईक व विशाल की ओर से दाखिल की गई अलग-अलग जमानत अर्जियों पर जिला जज अनुपम कुमार की अदालत में बहस की गई। जिला शासकीय अधिवक्ता सोमेश्वर तिवारी व एडीजीसी अनिल कुमार चौधरी ने जमानत का विरोध किया। दोनों ओर से की गई बहस को सुनने व पुलिस केस डायरी का अवलोकन करने के बाद कोर्ट ने आरोपियों के अपराध को गंभीर बताते हुए की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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संवाद न्यूज एजेंसी
मंझनपुर। जिला जज अनुपम कुमार ने शनिवार को प्रतिबंधित मांस के दो कारोबारियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। आरोपितों के पास से पुलिस ने दो कुंतल प्रतिबंधित मांस बरामद किया था।
वादी अभियोजन के अनुसार 21 मई 2024 को सैनी पुलिस ने एक चार पहिया वाहन से चार बोरियों में भरा दो क्विंटल प्रतिबंधित मांस बरामद किया था। मौके से पुलिस ने प्रयागराज जिले के नवाबगंज थाने के मंसूराबाद निवासी मांस कारोबारी मो. लईक और वाहन चालक विशाल को पकड़ कर जेल भेज दिया था। शनिवार को मो. लईक व विशाल की ओर से दाखिल की गई अलग-अलग जमानत अर्जियों पर जिला जज अनुपम कुमार की अदालत में बहस की गई। जिला शासकीय अधिवक्ता सोमेश्वर तिवारी व एडीजीसी अनिल कुमार चौधरी ने जमानत का विरोध किया। दोनों ओर से की गई बहस को सुनने व पुलिस केस डायरी का अवलोकन करने के बाद कोर्ट ने आरोपियों के अपराध को गंभीर बताते हुए की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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