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Kaushambi News: दूधिया हत्याकांड के आरोपी की जमानत खारिज
Fri, 26 Jan 2024 03:33 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
Updated Fri, 26 Jan 2024 03:33 AM IST
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जिला जज अनुपम कुमार ने सैनी कोतवाली के दूधिया जबरनाथ हत्याकांड के एक आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। आरोपी के खिलाफ पुरानी रंजिश की वजह से जबरनाथ की लोहे की राड व पत्थर से सिर कूचकर हत्या करने का मुकदमा पंजीकृत कराया गया था।
अभियोजन के अनुसार सैनी कोतवाली के माढ़ो के दूधिया जबरनाथ 12 जून 2023 को साइकिल से दूध बेचने अजुहा बाजार गया था। सुबह दस बजे अटसराय रेलवे पुल के पास पहले से घात लगाकर बैठे लोगों ने लोहे की राड व पत्थर से सिर कूचकर उसकी हत्या कर दी थी।
मृतक के भाई अमरनाथ ने गांव के रोहित साहू व उसके साथियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा पंजीकृत कराया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस पर आरोपी के अधिवक्ता ने जिला जज की अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की।
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जिला शासकीय अधिवक्ता सोमेश्वर तिवारी ने इसका विरोध किया। दोनों ओर से की गई बहस सुनने के बाद जिला जज ने बृहस्पतिवार को हत्यारोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
चोरी के मामले में एक को दो हजार का अर्थदंड
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सौम्या गिरि ने सरायअकिल कोतवाली के चोरी तथा बरामदगी के एक आरोपी को जुर्म कबूल करने पर दो हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाी है। अर्थदंड की अदायगी नहीं करने पर दस दिन का कारावास भुगतने का आदेश दिया है।
प्रयागराज के प्रीतम नगर ईडब्ल्यूएस कालोनी निवासी ऋषभ जायसवाल से वर्ष 2022 में चोरी का सामान बरामद किया गया था। आरोपी ने कोर्ट में प्रार्थनापत्र देकर अपना जुर्म कुबूल कर लिया है।
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अभियोजन के अनुसार सैनी कोतवाली के माढ़ो के दूधिया जबरनाथ 12 जून 2023 को साइकिल से दूध बेचने अजुहा बाजार गया था। सुबह दस बजे अटसराय रेलवे पुल के पास पहले से घात लगाकर बैठे लोगों ने लोहे की राड व पत्थर से सिर कूचकर उसकी हत्या कर दी थी।
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मृतक के भाई अमरनाथ ने गांव के रोहित साहू व उसके साथियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा पंजीकृत कराया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस पर आरोपी के अधिवक्ता ने जिला जज की अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की।
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जिला शासकीय अधिवक्ता सोमेश्वर तिवारी ने इसका विरोध किया। दोनों ओर से की गई बहस सुनने के बाद जिला जज ने बृहस्पतिवार को हत्यारोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
चोरी के मामले में एक को दो हजार का अर्थदंड
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सौम्या गिरि ने सरायअकिल कोतवाली के चोरी तथा बरामदगी के एक आरोपी को जुर्म कबूल करने पर दो हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाी है। अर्थदंड की अदायगी नहीं करने पर दस दिन का कारावास भुगतने का आदेश दिया है।
प्रयागराज के प्रीतम नगर ईडब्ल्यूएस कालोनी निवासी ऋषभ जायसवाल से वर्ष 2022 में चोरी का सामान बरामद किया गया था। आरोपी ने कोर्ट में प्रार्थनापत्र देकर अपना जुर्म कुबूल कर लिया है।