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जमानत खारिज

Sun, 06 Sep 2020 12:27 AM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2020 12:27 AM IST
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bail not accepted
पूरामुफ्ती कोतवाली क्षेत्र के मातपुर गांव में अवैध सैनिटाइजर फैक्ट्री चलाने वाले युवक की जमानत अर्जी खारिज हो गई है। इस प्रकरण में एक व्यक्ति की जमानत पहले भी खारिज हो चुकी है।
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प्रयागराज के औषधि निरीक्षक गोविंदलाल गुप्ता ने 24 अगस्त को पूरामुफ्ती पुलिस के साथ मातपुर गांव में छापा मारा था। इस दौरान वहां अवैध सैनिटाइजर फैक्ट्री पकड़ी गई थी। पुलिस व औषधि विभाग की संयुक्त टीम ने मौके से फैक्ट्री संचालक मो. अफजाल निवासी नीमसराय मुंडेरा प्रयागराज तथा अमित पुत्र गुलाब सिंह निवासी पहाड़पुर थाना मऊ जिला चित्रकूट को गिरफ्तार किया था।
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फैक्ट्री से करीब 12 लाख रुपया कीमत का 11 सौ लीटर आइसोप्रोपाइट एल्कोहल और अन्य केमिकल भी बरामद किया गया था। फैक्ट्री संचालक अफजाल की जमानत तीन दिन पहले ही खारिज हो चुकी है। शनिवार को अमित ने एडीजे-9 योगेश कुमार की कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की। जज ने सुनवाई के बाद अर्जी खारिज कर दी। शासकीय अधिवक्ता प्रेम प्रकाश चौधरी ने जमानत देने का कड़ा विरोध किया था।
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