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Kaushambi News: युवती को बंधक बनाकर दुष्कर्म के आरोपी की जमानत रद्द

Fri, 21 Jun 2024 05:57 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी Updated Fri, 21 Jun 2024 05:57 AM IST
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Bail canceled for the accused of raping a girl by holding her hostage
अपर जिला/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट बृजेश कुमार यादव ने दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी की बृहस्पतिवार को जमानत खारिज दी है। आरोपी के खिलाफ सरेराह युवती को अगवा कर घर में बंधक बना दुष्कर्म करने का आरोप है।
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चरवा इलाके की एक युवती 30 अप्रैल 2024 की दोपहर करीब दो बजे दवा लेने मेडिकल स्टोर जा रही थी। तभी गांव के ही एक युवक ने सरेराह युवती को अगवा कर अपने घर उठा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, शादी करने के लिए नाजायज तरीके से भय दिखा कर अश्लील वीडियो भी बनाया।
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पीड़िता ने गांव के ही लक्ष्मी निवास तिवारी उर्फ शुभम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बृहस्पतिवार को आरोपी की ओर से दाखिल जमानत अर्जी पर अपर जिला जज कोर्ट सं-7/विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट बृजेश कुमार यादव की अदालत में बहस की गई।
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जमानत अर्जी पर बहस करते हुए अधिवक्ता ने आरोपित को निर्दोष बताया और जमानत पर रिहा किए जाने का अनुरोध किया। विशेष लोक अभियोजक संजय मिश्र ने जमानत का विरोध किया। दोनों ओर से की गई बहस को सुनने व पुलिस केस डायरी का अवलोकन करने के बाद कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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