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Kaushambi News: जानलेवा हमले के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

Sat, 02 Mar 2024 01:59 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी Updated Sat, 02 Mar 2024 01:59 AM IST
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Bail application of murder accused accused rejected
जिला जज अनुपम कुमार ने पिपरी कोतवाली इलाके बउवा मस्जिद के समीप 10 जनवरी पर युवक पर हुए जानलेवा हमले के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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अभियोजन के अनुसार 10 जनवरी 2024 की शाम करीब सात बजे पिपरी कोतवाली के फतेहपुर सहावपुर निवासी हनुमान सिंह प्रयागराज से मजदूरी करके घर लौट रहा था। रात करीब सात बजे उसकी मुलाकात गांव के पवन कुमार पटेल से हुई थी।
वाद-विवाद के बाद पवन ने धारदार हथियार से हनुमान पर हमला कर दिया। गर्दन और चेहरे पर गंभीर चोटें आने की वजह से उसकी हालत नाजुक हो गई। इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया।
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हनुमान के ससुर राजेंद्र कुमार सिंह ने पवन व उसके साथियों के खिलाफ जानलेवा हमला करने का नामजद मुकदमा दर्ज कराया था। घटना के एक अन्य आरोपी रघुराज पटेल के अधिवक्ता की तरफ से जमानत अर्जी दाखिल कर उसे निर्दोष बताया गया। जिला शासकीय अधिवक्ता सोमेश्वर तिवारी ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया। इस पर कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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