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Kaushambi News: तिहरे हत्याकांड के एक आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
Fri, 20 Dec 2024 01:11 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
Updated Fri, 20 Dec 2024 01:11 AM IST
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विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी की अदालत ने बृहस्पतिवार को तिहरे हत्याकांड के एक आरोपी को जमानत देने से इन्कार करते हुए अर्जी खारिज कर दी।
संदीपन घाट कोतवाली के मोहिउद्दीनपुर गौस पंडा चौराहे पर 15 सितंबर 2023 की अल सुबह बृजकली उसके पिता होरीलाल और पति शिव सरन की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। तिहरे हत्याकांड के बाद भारी बवाल हुआ था।
मृतकों के परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने 8 आरोपियोंं को जेल भेजा था। एक आरोपी यदुवेंद्र सिंह उर्फ गुड्डू यादव ने विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की अदालत में जमानत याचिका दाखिल की।
कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने व केस डायरी का अवलोकन कर बृहस्पतिवार को आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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संदीपन घाट कोतवाली के मोहिउद्दीनपुर गौस पंडा चौराहे पर 15 सितंबर 2023 की अल सुबह बृजकली उसके पिता होरीलाल और पति शिव सरन की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। तिहरे हत्याकांड के बाद भारी बवाल हुआ था।
मृतकों के परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने 8 आरोपियोंं को जेल भेजा था। एक आरोपी यदुवेंद्र सिंह उर्फ गुड्डू यादव ने विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की अदालत में जमानत याचिका दाखिल की।
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कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने व केस डायरी का अवलोकन कर बृहस्पतिवार को आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।