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Kaushambi News: गबन के आरोपी लेखपाल की जमानत अर्जी खारिज

Wed, 12 Jun 2024 04:27 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी Updated Wed, 12 Jun 2024 04:27 AM IST
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Bail application of accountant accused of embezzlement rejected
मंझनपुर। जिला जज अनुपम कुमार ने सरकारी धन गबन करने के आरोपी लेखपाल की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। मामले के दो अन्य आरोपियों की पहले ही जमानत निरस्त हो चुकी है।
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सिराथू ब्लॉक के अफजलपुर वारी गांव में विकास कार्यों के लिए आए सरकारी धन का ग्राम प्रधान, उसके पति, हल्का लेखपाल, पंचायत सचिव व बीडीओ ने मिलकर करीब 50 लाख रुपये से अधिक का गबन करने का आरोप लगा था। इस मामले में गांव के मो. इलियास ने कोर्ट के आदेश पर एक सितंबर 2014 को सभी आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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तत्कालीन ग्राम प्रधान व उसके पति की जिला जज ने पहले ही जमानत खारिज कर दी थी। तीसरे आरोपी फतेहपुर जनपद के धाता थानांतर्गत भूला निवासी हल्का लेखपाल प्रमोद कुमार की ओर से दाखिल जमानत अर्जी पर मंगलवार को जिला जज अनुपम कुमार की अदालत में बहस हुई।
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जिला शासकीय अधिवक्ता सोमेश्वर तिवारी व एडीजीसी अनिल कुमार चौधरी ने जमानत का विरोध किया। कोर्ट ने दोनों ओर से की गई बहस को सुनने व पुलिस केस डायरी का अवलोकन करने के बाद आरोपी हल्का लेखपाल की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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