फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kaushambi News ›   Atrocities against two women for dowry, case on five

दहेज के लिए दो महिलाओं पर जुल्म, पांच पर केस

Mon, 16 Sep 2019 12:54 AM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 16 Sep 2019 12:54 AM IST
विज्ञापन
Atrocities against two women for dowry, case on five
दहेज के लिए दो विवाहिताओं पर जुल्म, पांच पर केस
विज्ञापन

पिपरी इलाके और प्रतापगढ़ में ब्याही थी महिलाएं
अमर उजाला ब्यूरो
मंझनपुर। पिपरी और प्रतापगढ़ जिला में ब्याही दो बेटियों को दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर ससुरालियों ने घर से निकाल दिया। इससे पहले उनकी पिटाई भी की। पीड़िताओं की तहरीर पर पुलिस ने पांच आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

पइंसा कोतवाली क्षेत्र के अफजलपुरवारी गांव की सविता पुत्री छोटेलाल ने बताया कि उसका विवाह करीब दो साल पहले प्रतापगढ़ जिले के संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र के सरायनिर्मय गांव में सोनू से हुआ था। आरोप है कि शादी के बाद से ही दहेज की मांग को लेकर ससुरालीजन प्रताड़ित करने लगे। इसकी जानकारी होने पर रिश्तेदारों ने पंचायत की। सभी ने ससुराल वालों को समझाया, लेकिन उनके रवैये में बदलाव नहीं हुआ। पीड़िता की मानें तो महीने भर पहले दहेजलोभियों ने उसे पीटकर घर से निकाल दिया। बाद में मायके आकर भी पिटाई की। पीड़ित महिला की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी पति सोनू, देवर मोनू, सास बिट्टन देवी व ससुर अमरनाथ के खिलाफ शनिवार को केस दर्ज कर लिया। इसी तरह चरवा के बरियावां गांव की सुषमा पुत्री अमर सिंह ने बताया कि उसका विवाह साल भर पहले पिपरी इलाके के नरइयापर में पप्पू पुत्र प्रहलाद से हुआ था। सुषमा को भी पति ने हफ्ते भर पहले पीटकर घर से निकाल दिया। मामले में आरोपी पति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हो गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed