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बीवी को जलाकर मारने के आरोपी को 14 साल की सजा

Sat, 21 May 2022 11:46 PM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 21 May 2022 11:46 PM IST
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Accused sentenced to 14 years for burning his wife
अपर जिला जज-एफटीसी प्रथम कीर्ति कुणाल की अदालत ने दहेज की खातिर पत्नी को जलाकर मार डालने के आरोपी को 14 साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा आरोपी को 35 हजार रुपये अर्थदंड की सजा भी सुनाई गई है।
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अभियोजन के मुताबिक चरवा कोतवाली के सैयद सरावां निवासी श्यामलाल ने पुलिस में दर्ज कराई गई रिपोर्ट में बताया कि उसने अपनी बेटी रानी की शादी वर्ष 2013 में पिपरी कोतवाली के लोधौर निवासी राधेश्याम के साथ की थी।
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आरोप था कि शादी के बाद से पति दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर रानी को प्रताड़ित करता था। उसने तीन अप्रैल 2018 को रानी की जलाकर हत्या कर दी। इस मामले में वादी की तरफ से शासकीय अधिवक्ता अनिरुद्ध मिश्र ने पैरवी की। अदालत ने मामले में पति को 14 साल की सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने के बाद कोर्ट मोहर्रिर ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
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