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हत्यारोपी पति को आजीवन कारावास की सजा
Updated Sun, 20 Aug 2017 12:08 AM IST
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हत्यारोपी पति को आजीवन कारावास
धारदार हथियार से पहुंचाई थी चोट, अस्पताल में पत्नी की थम गई थीं सांसें
अमर उजाला ब्यूरो
मंझनपुर।
पत्नी की हत्या का आरोप साबित होने पर हत्यारोपी को फास्ट ट्रैक कोर्ट (द्वितीय) ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ 17 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। घटना पिपरी थाना क्षेत्र के रेही गांव में वर्ष 2011 में हुई थी।
पांच अगस्त वर्ष 2011 को पिपरी के रेही निवासी इन्दल पासी पुत्र रामखेलावन पासी ने पत्नी संगीता देवी को मामूली विवाद में बल्लम से मारकर घायल कर दिया था। चोटें गंभीर थीं। शोर मचने पर इन्दल बल्लम लेकर गंगा नदी किनारे भाग निकला था। गांव के लोगों ने उसको अस्पताल में भर्ती कराया था। मगर इलाज के दौरान ही संगीता की मौत हो गई थी। गांव के ही जितेंद्र कुमार की तहरीर पर पिपरी पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना की। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। शनिवार को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/ त्वरित न्यायालय (द्वितीय) हुमांयू रशीद खां ने प्रकरण में सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया। इंन्दल पासी पर हत्या का आरोप साबित होने पर कोर्ट ने हत्यारे को आजीवन कारावास औप 17 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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धारदार हथियार से पहुंचाई थी चोट, अस्पताल में पत्नी की थम गई थीं सांसें
अमर उजाला ब्यूरो
मंझनपुर।
पत्नी की हत्या का आरोप साबित होने पर हत्यारोपी को फास्ट ट्रैक कोर्ट (द्वितीय) ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ 17 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। घटना पिपरी थाना क्षेत्र के रेही गांव में वर्ष 2011 में हुई थी।
पांच अगस्त वर्ष 2011 को पिपरी के रेही निवासी इन्दल पासी पुत्र रामखेलावन पासी ने पत्नी संगीता देवी को मामूली विवाद में बल्लम से मारकर घायल कर दिया था। चोटें गंभीर थीं। शोर मचने पर इन्दल बल्लम लेकर गंगा नदी किनारे भाग निकला था। गांव के लोगों ने उसको अस्पताल में भर्ती कराया था। मगर इलाज के दौरान ही संगीता की मौत हो गई थी। गांव के ही जितेंद्र कुमार की तहरीर पर पिपरी पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना की। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। शनिवार को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/ त्वरित न्यायालय (द्वितीय) हुमांयू रशीद खां ने प्रकरण में सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया। इंन्दल पासी पर हत्या का आरोप साबित होने पर कोर्ट ने हत्यारे को आजीवन कारावास औप 17 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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