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कन्या सुमंगला योजना:561आवेदन स्वीकृत, 24 निरस्त

Fri, 03 Jul 2020 12:43 AM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 03 Jul 2020 12:43 AM IST
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561 applications accepted in kanya sumangala yojana
जिले में कन्या सुमंगला योजना के तहत इस साल 537 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। वहीं 24 आवेदन निरस्त कर दिए गए। ये वे लोग थे, जो पात्र न होने के बाद भी योजना का लाभ लेना चाहते थे। जांच में खामियां पकड़े जाने के बाद इन सभी लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। बालिकाओं की शिक्षा में आर्थिक समस्या नहीं आने पाए, इसके लिए अगस्त 2019 से मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना संचालित की जा रही है। योजना के तहत बालिकाओं के जन्म से लेकर उच्च शिक्षा हासिल करने तक समय-समय पर धनराशि प्रदान की जाती है। जिले में इस योजना के लिए 561 लोगों ने आवेदन किया था। लेकिन, जब जांच हुई तो इसमें 537 आवेदन ही सही पाए गए। शेष 24 आवेदनों को निरस्त कर दिया गया।
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निरस्त किए गए आवेदनों में से कई आवेदनकर्ताओं की सालाना आय तीन लाख रुपये से अधिक पाई गई तथा तमाम ऐसे भी लोग योजना का लाभ लेने के लिए आगे आए जिनकी दो से अधिक संतानें थीं। जांच में ये तथ्य सामने आने के बाद आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया गया। जांच के बाद भले ही 537 आवेदन पत्रों को स्वीकृत कर लिया गया है, लेकिन अब तक योजना के तहत दी जाने वाली धनराशि की पहली किस्त इन बालिकाओं के खाते में नहीं आइ्र है। अब सभी को सरकार की ओर से मिलने वाली इमदाद का इंतजार है।
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कन्या सुमंगला योजना के तहत बेटी के जन्म लेने पर 2,000 हजार रुपये की राशि प्रदान की जाती है। संपूर्ण टीकाकरण के बाद 1,000 रुपये, कक्षा एक में प्रवेश पर 2,000 रुपये, कक्षा छह में प्रवेश पर 2,000 रुपये, कक्षा नौ में प्रवेश पर 3,000 रुपये तथा कक्षा 10 या 12वीं पास करने के बाद किसी डिप्लोमा या डिग्री कोर्स में प्रवेश करने पर 5,000 रुपये की धनराशि प्रदान की जाती है। ये रकम बेटी और उसके अभिभावक के संयुक्त बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर की जाती है। पात्र होने की स्थिति में किसी भी स्टेज पर इस योजना से जुड़ा जा सकता है। जरूरी नहीं कि जन्म से ही जुड़ा जाएगा।
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कन्या सुमंगला योजना का लाभ हासिल करने के लिए वे लोग ही आवेदन कर सकते हैं, जिनके परिवार की आय सालाना अधिकतम तीन लाख रुपये हो। उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना जरूरी है। दो बच्चों से अधिक नहीं होना चाहिए। दोनों बच्चियां हैं तो दोनों को लाभ मिल सकता है। दूसरा बच्चा जुड़वां है तो तीसरे को भी योजना का लाभ मिल सकता है। आवेदन जन सेवा केंद्र के जरिये किया जा सकता है।

सभी आवेदनों की तहसील स्तर पर पड़ताल कराई जाती है। योजना की पात्रता की शर्तें पूरी नहीं करने वाले आवेदन निरस्त कर दिए जाते हैं। जिले में 537 आवेदन स्वीकृत और 24 निरस्त किए जा चुके हैं। स्वीकृत आवेदनों की धनराशि भी जल्द आ जाएगी।
राजनाथ राम, जिला प्रोबेशन अधिकारी
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