{"_id":"5a5ce48c4f1c1b6d268b48b7","slug":"296-applications-for-playing-loudspeakers-in-religious-places","type":"story","status":"publish","title_hn":"धर्मस्थलों में लाउडस्पीकर बजाने के लिए 296 आवेदन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
धर्मस्थलों में लाउडस्पीकर बजाने के लिए 296 आवेदन
कौशाम्बी ब्यूरो
Updated Mon, 15 Jan 2018 11:04 PM IST
विज्ञापन
जिले के मंदिर, मस्जिद व गुरुद्वारे में लाउडस्पीकर बजाने के लिए तीनों तहसीलों में 296 आवेदन आए हैं। संबंधित तहसील प्रशासन द्वारा आवेदनों को जांच के लिए संबंधित थाने की पुलिस को भेजा जा रहा है।
हाईकोर्ट के आदेश पर सूबे की योगी सरकार ने बगैर परमीशन मंदिर, मस्जिद व गुरुद्वारे में लाउडस्पीकर बजाने पर रोक लगा दी है। लाउडस्पीकर बजाने के लिए सोमवार को आवेदन का अंतिम दिन था। इस दिन तीनों तहसीलों में मंदिर, मस्जिद में लाउडस्पीकर बजाने के लिए तहसील कार्यालय में आवेदन जमा किए गए।
गुरुद्वारे में लाउडस्पीकर बजाने के लिए सिर्फ एक आवेदन चायल तहसील में आया है। इसके अलावा मंझनपुर में 86, सिराथू में 70 व चायल तहसील कार्यालय में 140 ने आवेदन जमा किया। तहसील प्रशासन आए हुए आवेदनों की जांच के लिए संबंधित थाने की पुलिस को भेज रही है। आखिरी दिन जो लोग आवेदन करने से चूक गए फिलहाल उन्हें मंदिर-मस्जिद में लाउडस्पीकर बजाने के लिए मौका मिलने वाला नहीं है। पुलिस रिपोर्ट आने के बाद तहसील प्रशासन द्वारा जिस मंदिर, मस्जिद में लाउडस्पीकर बजाने का आदेश दिया जाएगा वहीं पर ही अजान व आरती के समय लाउडस्पीकर बजाया जा सकेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
हाईकोर्ट के आदेश पर सूबे की योगी सरकार ने बगैर परमीशन मंदिर, मस्जिद व गुरुद्वारे में लाउडस्पीकर बजाने पर रोक लगा दी है। लाउडस्पीकर बजाने के लिए सोमवार को आवेदन का अंतिम दिन था। इस दिन तीनों तहसीलों में मंदिर, मस्जिद में लाउडस्पीकर बजाने के लिए तहसील कार्यालय में आवेदन जमा किए गए।
विज्ञापन
गुरुद्वारे में लाउडस्पीकर बजाने के लिए सिर्फ एक आवेदन चायल तहसील में आया है। इसके अलावा मंझनपुर में 86, सिराथू में 70 व चायल तहसील कार्यालय में 140 ने आवेदन जमा किया। तहसील प्रशासन आए हुए आवेदनों की जांच के लिए संबंधित थाने की पुलिस को भेज रही है। आखिरी दिन जो लोग आवेदन करने से चूक गए फिलहाल उन्हें मंदिर-मस्जिद में लाउडस्पीकर बजाने के लिए मौका मिलने वाला नहीं है। पुलिस रिपोर्ट आने के बाद तहसील प्रशासन द्वारा जिस मंदिर, मस्जिद में लाउडस्पीकर बजाने का आदेश दिया जाएगा वहीं पर ही अजान व आरती के समय लाउडस्पीकर बजाया जा सकेगा।
विज्ञापन