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कौशांबी : 19 साल चला मुकदमा, लगा दो हजार जुर्माना, जुर्म स्वीकार होने पर अदालतें लगातार सुना रही फैसला

Mon, 21 Aug 2023 06:09 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, कौशांबी
अमर उजाला नेटवर्क, कौशांबी Published by: विनोद सिंह Updated Mon, 21 Aug 2023 06:09 PM IST
सार

सैनी कोतवाली के अफजलपुर सांतों निवासी अशोक कुमार के खिलाफ वर्ष 2004 में मारपीट, गालीगलौज व जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मामले में कोर्ट ने दोषी पर दो हजार रुपये का अर्थदंड का आदेश दिया। जुर्माना नहीं जमा होने की स्थित में दोषी को 15 दिन की साधारण कारावास की सजा सुनाई है।

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19 years of trial, fined two thousand, the courts are continuously giving verdict on acceptance of crime
(सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

छोटे-छोटे ऐसे मामले, जिनमें बड़ी सजा का प्रावधान नहीं है। कोर्ट उन्हें मामूली जुर्माना लगाकर दोषमुक्त कर रही है अथवा कुछ दिनों की जेल भेजने की सजा सुनाई जा रही है। महज हफ्ते भर के भीतर वर्षों से लंबित चल रहे ऐसे दर्जन भर मामलों का निस्तारण किया जा चुका है।

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सैनी कोतवाली के अफजलपुर सांतों निवासी अशोक कुमार के खिलाफ वर्ष 2004 में मारपीट, गालीगलौज व जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मामले में कोर्ट ने दोषी पर दो हजार रुपये का अर्थदंड का आदेश दिया। जुर्माना नहीं जमा होने की स्थित में दोषी को 15 दिन की साधारण कारावास की सजा सुनाई है।
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पुलिस ऑफिस स्थित पैरवी सेल से मिली जानकारी के मुताबिक सदर कोतवाली के बबुरा निवासी इरशाद खां, सफदर अली व असगर खान के खिलाफ वर्ष 2017 में पेड़ों के कटान पर मुकदमा दर्ज किया गया था। मामला सीजेएम कोर्ट में लंबित था।
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इस मामले में पुलिस की तरफ से प्रभावी पैरवी की गई। कोर्ट ने शनिवार को तीनों दोषियों को एक-एक हजार रुपये जुर्माना जमा करने का आदेश दिया। जुर्माना नहीं जमा करने पर 10-10 दिन की साधारण कारावास की सुनाई।

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