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Kaushambi News: एनडीपीएस एक्ट के दो दोषियों को 18-18 साल की कैद
Thu, 07 Mar 2024 09:26 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
Updated Thu, 07 Mar 2024 09:26 PM IST
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एनडीपीएस एक्ट के दो दोषियों को 18-18 साल की कैद
-- -छह साल पहले लेहदरी पुल से पुलिस ने बरामद किया था 14 क्विंटल गांजा
संवाद न्यूज एजेंसी
मंझनपुर। अपर जिला जज/फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय पूर्णिमा प्रांजल ने बृहस्पतिवार को कड़ाधाम में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के दो दोषियों को 18-18 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने दोनों के खिलाफ एक-एक लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।
वादी अभियोजन के अनुसार 18 दिसंबर 2017 को सैनी कोतवाली की पुलिस ने लेहदरी गंगाब्रिज से होकर आने वाले एक ट्रक से तलाशी के दौरान उसमें लदी 30 बोरियों से 14 क्विंटल गांजा बरामद किया था। अवैध गांजा के साथ पकड़े गए दोनों व्यक्तियों ने अपना नाम दिवाकर अवस्थी निवासी मुबारकपुर थाना तालगांव जिला सीतापुर हालपता राजाजी पुरम थाना पारा जिला लखनऊ और दूसरे ने रवींद्र कुमार निवासी पडमई थाना नरैनी, जिला बांदा बताया था। विवेचनात्मक कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। मुकदमे की पैरवी के दौरान कड़ाधाम थाना बन जाने के कारण इसकी पैरवी यहां की पुलिस ने की। विचारण के दौरान एडीजीसी अनिल चौधरी ने कुल पांच गवाहों को न्यायालय में पेश करके गवाही कराई। बहस करते हुए एडीजीसी ने दोषियों के अपराध को गंभीर बताते हुए सजा सुनाने का अनुरोध किया। कोर्ट ने बचाव पक्ष की दलील व पत्रावली में मौजूद साक्ष्य के आधार पर दोनों को सजा सुनाई है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
मंझनपुर। अपर जिला जज/फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय पूर्णिमा प्रांजल ने बृहस्पतिवार को कड़ाधाम में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के दो दोषियों को 18-18 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने दोनों के खिलाफ एक-एक लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।
वादी अभियोजन के अनुसार 18 दिसंबर 2017 को सैनी कोतवाली की पुलिस ने लेहदरी गंगाब्रिज से होकर आने वाले एक ट्रक से तलाशी के दौरान उसमें लदी 30 बोरियों से 14 क्विंटल गांजा बरामद किया था। अवैध गांजा के साथ पकड़े गए दोनों व्यक्तियों ने अपना नाम दिवाकर अवस्थी निवासी मुबारकपुर थाना तालगांव जिला सीतापुर हालपता राजाजी पुरम थाना पारा जिला लखनऊ और दूसरे ने रवींद्र कुमार निवासी पडमई थाना नरैनी, जिला बांदा बताया था। विवेचनात्मक कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। मुकदमे की पैरवी के दौरान कड़ाधाम थाना बन जाने के कारण इसकी पैरवी यहां की पुलिस ने की। विचारण के दौरान एडीजीसी अनिल चौधरी ने कुल पांच गवाहों को न्यायालय में पेश करके गवाही कराई। बहस करते हुए एडीजीसी ने दोषियों के अपराध को गंभीर बताते हुए सजा सुनाने का अनुरोध किया। कोर्ट ने बचाव पक्ष की दलील व पत्रावली में मौजूद साक्ष्य के आधार पर दोनों को सजा सुनाई है।
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