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Kaushambi News: बुजुर्ग की गैर इरादतन हत्या में तीन को दस-दस साल की सजा, जुर्माना

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 23 Nov 2024 02:31 AM IST
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10 years imprisonment and fine to three for unintentional murder of an elderly person
अपर जिला जज फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय आभा पाल की अदालत ने शुक्रवार को 17 साल पुराने गैर इरादतन हत्या के एक मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने घटना तीन दोषियों को दस-दस साल की सजा सुनाने के साथ ही पांच-पांच हजार का अर्थदंड भी लगाया।
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कोखराज कोतवाली के बरई सलेम सगरा निवासी बसंत लाल नौ मई 2007 को मुकदमे की पैरवी कर कचहरी से घर लौट रहा था। रास्ते में मूरतगंज मेला बाग के पास रंजिश को लेकर गांव के ही राम सुरेश ने सुरेमन पटेल, जगत नारायण व मूरतगंज निवासी बलवंत सिंह यादव के साथ मिल बसंत पर कुल्हाड़ी व सरिया से हमला कर दिया।
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गंभीर रूप से जख्मी बुजुर्ग की कुछ दिन बाद इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई थी। मामले में मृतक के बेटे जय सिंह ने चारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपियों को जेल भेजने के साथ ही आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया।
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मुकदमा अपर जिला जज फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय की अदालत में चला। शासकीय अधिवक्ता अनिल कुमार चौधरी ने सात गवाह प्रस्तुत कर कोर्ट में गवाही कराई।
दोनों पक्षों की बहस सुनने व पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन कर शुक्रवार को कोर्ट ने सुरेमन पटेल, जगत नारायण एवं बलवंत सिंह को गैर इरादतन हत्या का दोषी करार देते हुए फैसला सुनाया, वहीं एक आरोपी रामसुमेर की दौरान मुकदमा मौत हो गई।
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