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Kasganj News: गैंगस्टर एक्ट में दो दोषियों को 6-6 साल की सजा, कोर्ट ने लगाया जुर्माना
Wed, 06 May 2026 11:59 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कासगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, कासगंज
Updated Wed, 06 May 2026 11:59 PM IST
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कासगंज। गैंगस्टर एक्ट के एक पुराने मामले में विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) अपर सत्र न्यायाधीश सत्य प्रकाश आर्य की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने दो दोषियों अर्जुन और सत्यवीर को छह-छह वर्ष के कारावास की सजा दी है। साथ ही दोनों पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है
यह मामला वर्ष 2005 से जुड़ा हुआ है, जब सोरोंजी पुलिस ने 13 दिसंबर को अर्जुन और सत्यवीर निवासी देवरी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें जेल भेजा था। पुलिस ने दोनों के आपराधिक इतिहास को देखते हुए यह कार्रवाई की थी।
अदालत में प्रस्तुत रिकॉर्ड के अनुसार, आरोपी अर्जुन के खिलाफ लूट, हत्या, गैर इरादतन हत्या और हत्या के प्रयास जैसे गंभीर मामले पहले से दर्ज थे। वहीं सत्यवीर के खिलाफ भी लूट, हत्या और गैर इरादतन हत्या जैसे आपराधिक मामले पूर्व में पंजीकृत पाए गए।
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मामले की सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों को गैंगस्टर एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। अदालत ने स्पष्ट किया कि जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा।
कोर्ट ने दोनों दोषियों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। आदेश में कहा गया है कि यदि अर्थदंड का भुगतान नहीं किया जाता है तो दोषियों को अतिरिक्त छह माह का कारावास भुगतना होगा।
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यह मामला वर्ष 2005 से जुड़ा हुआ है, जब सोरोंजी पुलिस ने 13 दिसंबर को अर्जुन और सत्यवीर निवासी देवरी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें जेल भेजा था। पुलिस ने दोनों के आपराधिक इतिहास को देखते हुए यह कार्रवाई की थी।
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अदालत में प्रस्तुत रिकॉर्ड के अनुसार, आरोपी अर्जुन के खिलाफ लूट, हत्या, गैर इरादतन हत्या और हत्या के प्रयास जैसे गंभीर मामले पहले से दर्ज थे। वहीं सत्यवीर के खिलाफ भी लूट, हत्या और गैर इरादतन हत्या जैसे आपराधिक मामले पूर्व में पंजीकृत पाए गए।
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मामले की सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों को गैंगस्टर एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। अदालत ने स्पष्ट किया कि जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा।
कोर्ट ने दोनों दोषियों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। आदेश में कहा गया है कि यदि अर्थदंड का भुगतान नहीं किया जाता है तो दोषियों को अतिरिक्त छह माह का कारावास भुगतना होगा।