गैंगस्टर की 6.28 करोड़ की संपत्ति जब्त: हत्या, जानलेवा हमला, जुआ, सट्टा से बनाई थी, होटल, विद्यालय भी शामिल
कासगंज में पुलिस ने गैंगस्टर आरोपी की करोड़ों की संपत्ति जब्त की। आरोपी ने अपराध करके यह संपत्ति अर्जित की थी। इसके खिलाफ अलग-अलग थानों में एक दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं।
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उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में हत्या, जानलेवा हमला, जुआ, सट्टा जैसे अपराध करके संपत्ति अर्जित करने वाले गैंगस्टर की 6.28 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई। तीन पहले डीएम ने संपत्ति जब्त करने का आदेश जारी किया था। शनिवार को एसपी सौरभ दीक्षित के निर्देश पर टीम ने कार्रवाई की।
मामला पटियाली थाना क्षेत्र का है। यहां पिछले वर्ष शातिर अपराधी राजबहादुर पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोपी मूलतः एटा जिले के पिलुआ थाना क्षेत्र का रहने वाला है। उसने कासगंज में भी अवैध रूप से करोड़ों की संपत्ति अर्जित की। अपराध से अर्जित इस संपत्ति की जब्ती की कार्रवाई की गई। डीएम हर्षिता माथुर ने तीन दिन पूर्व शातिर अपराधी की संपत्ति को जब्त करने का आदेश पारित किया था।
आसपास के लोग हो गए एकत्र
इसके बाद शनिवार को पटियाली सीओ आरके तिवारी ने मौके पर पहुंचकर मुनादी कराई। आसपास के लोगों को कार्रवाई का साक्षी बनाने के लिए एकत्रित किया गया। दीवारों पर संपत्ति जब्त करने का इश्तिहार लिखवाया गया। इस दौरान पुलिस ने अपराधी की कुल 6.28 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की।
चल संपत्ति की भी होगी कुर्की
कुर्क संपत्ति एक विद्यालय भवन है। इसकी अनुमानित कीमत पांच करोड़ 65 लाख रुपये है। जबकि एक भूमि पर होटल बना हुआ है। इसकी बाजार की अनुमानित कीमत 6.28 करोड़ रुपये है। शातिर अपराधी पर 13 आपराधिक मामले एटा और कासगंज जिले में दर्ज हैं। एसपी सौरभ दीक्षित ने बताया कि शातिर गैंगस्टर राजबहादुर उर्फ सुल्लन की संपत्ति गैंगस्टर एक्ट में कुर्क की गई है। अभी अचल संपत्ति की जब्त हुई है। चल संपत्ति की भी कुर्की की जाएगी।