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Kasganj News: लापरवाही से वाहन चलाने के दोषी पर जुर्माना
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कासगंज। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत कोर्ट ने लापरवाही से वाहन चलाने के दोषी पर 3700 रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर सजा में 20 दिन के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया है। ढोलना पुलिस ने प्रेम सिंह निवासी चंदवा पुख्ता के खिलाफ वर्ष 2017 में लापरवाही से वाहन चलाकर घायल कर देने की प्राथमिकी दर्ज की। कोर्ट में दोषसिद्ध होने पर अपना फैसला सुनाया है। संवाद
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आयुध अधिनियम के दोषी को सजा
कासगंज। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत कोर्ट ने आयुध अधिनियम के मामले में अपना फैसला सुनाया। कोतवाली पुलिस ने वर्ष 2011 में चरन सिंह निवासी नगला चीता के खिलाफ आयुध अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। कोर्ट में दोष सिद्ध होने पर 12 दिन के कारावास की सजा और 2000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को 10 दिवस के अतिरिक्त कारावास से दंड का प्रावधान है। संवाद
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आयुध अधिनियम के दोषी को सजा
कासगंज। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत कोर्ट ने आयुध अधिनियम के मामले में अपना फैसला सुनाया। कोतवाली पुलिस ने वर्ष 2011 में चरन सिंह निवासी नगला चीता के खिलाफ आयुध अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। कोर्ट में दोष सिद्ध होने पर 12 दिन के कारावास की सजा और 2000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को 10 दिवस के अतिरिक्त कारावास से दंड का प्रावधान है। संवाद
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