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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kasganj News ›   Now, one-time payment of tax on commercial vehicles will be required.

Kasganj News: कॉमर्शियल वाहन पर अब एक मुश्त जमा करना होगा टैक्स

Thu, 19 Feb 2026 11:41 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 19 Feb 2026 11:41 PM IST
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कासगंज। परिवहन विभाग की ओर से 20 व 21 फरवरी को सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय (एआरटीओ) में परिवहन मेला व जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान कॉमर्शियल वाहनों के लिए सरकार की ओर से लागू की गई नई एकमुश्त कर योजना की विस्तृत जानकारी दी जाएगी।
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एआरटीओ आरपी मिश्र ने बताया कि पहले व्यवसायिक वाहनों के पंजीकरण के बाद प्रत्येक तीन माह व प्रतिवर्ष कर जमा करना पड़ता था। नियत तिथि पर कर जमा न होने की स्थिति में वाहन स्वामियों को पेनल्टी देनी पड़ती थी। अब सरकार ने लोडर और टैक्सी वाहनों के पंजीकरण पर एकमुश्त कर जमा करने की व्यवस्था लागू की है।
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नई व्यवस्था के तहत 3000 किलोग्राम तक भार वाले मालवाहक वाहनों पर वाहन मूल्य का 3 प्रतिशत एकमुश्त कर देय होगा। 3000 किलोग्राम से 7500 किलोग्राम तक के सकल वाहन भार वाले मालवाहक वाहनों पर वाहन मूल्य का 6 प्रतिशत कर एकमुश्त जमा किया जाएगा। इसी प्रकार 10 लाख रुपये तक मूल्य के टैक्सी व लोडर वाहनों पर 10.5 प्रतिशत कर देय होगा। वहीं 10 लाख रुपये से अधिक मूल्य वाले वाहनों पर 12.5 प्रतिशत एकमुश्त कर जमा करना होगा। निजी वाहन को व्यवसायिक वाहन के रूप में पंजीकृत कराने पर वाहन स्वामियों को 2.5 प्रतिशत कर देना होगा। एआरटीओ ने वाहन विक्रेताओं, टैक्सी यूनियन प्रतिनिधियों तथा छोटे मालवाहक वाहन स्वामियों से अपील की है कि वो परिवहन मेले में पहुंचकर नई कर व्यवस्था की जानकारी प्राप्त करें और योजना का लाभ उठाएं।
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