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Kasganj News: कृषि भूमि पर लिया प्लॉट तो नहीं किया जाएगा नगर पंचायत कार्यालय में दर्ज
Fri, 12 Dec 2025 11:26 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कासगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, कासगंज
Updated Fri, 12 Dec 2025 11:26 PM IST
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पटियाली। नगर पंचायत ने कृषि भूमि पर हो रही अवैध प्लॉटिंग को लेकर शुक्रवार को एक अहम फैसला लिया। नगर पंचायत प्रशासन ने निर्णय लिया है कि कृषि भूमि पर अवैध तरीके से की जा रही प्लॉटिंग को नगर पंचायत कार्यालय में दर्ज नहीं किया जाएगा। इसके बाद कृषि भूमि में प्लॉटिंग कर रहे प्रॉपर्टी डीलरों और प्लॉट खरीद चुके लोगों में हलचल मच गई।
नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी एवं उपजिलाधिकारी आतीश कुमार सिंह ने बताया कि नगर पंचायत क्षेत्र में गंजडुंडवारा रोड, अलीगंज रोड, स्टेशन रोड, नरदोली रोड, बाईपास रोड समेत कई अन्य जगहों पर प्रॉपर्टी डीलरों की ओर से कृषि भूमि को बिना आबादी में दर्ज कराए अवैध तरीके से प्लॉटिंग की जा रही है, जो कानूनी तौर पर गलत है।
एसडीएम के अनुसार, नियम यह है कि कृषि भूमि को पहले आबादी में दर्ज कराया जाना चाहिए और फिर नगर पंचायत से कॉलोनी का नक्शा पास कराना चाहिए। इससे नगर पंचायत उस कॉलोनी में विकास कार्य जैसे सड़क, नाली आदि करा पाती है।
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लेकिन अवैध प्लॉटिंग के कारण सरकार को लाखों रुपये के राजस्व का नुकसान हो रहा है। जो उपभोक्ता बिना आबादी घोषित कृषि भूमि में प्लॉट खरीद रहे हैं, उन्हें बैंकों से लोन नहीं मिल पा रहा है। इन प्लॉटों के नक्शे भी पास नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से लोग नगर पंचायत और तहसील के चक्कर लगाने को मजबूर हैं।
अधिशासी अधिकारी ने बताया कि नगर पंचायत क्षेत्र में कोई भी प्लॉट खरीदने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि वह जमीन आबादी में दर्ज है या नहीं। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से वे कानूनी कार्यवाहियों और भविष्य में होने वाली परेशानियों से बचेंगे।
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नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी एवं उपजिलाधिकारी आतीश कुमार सिंह ने बताया कि नगर पंचायत क्षेत्र में गंजडुंडवारा रोड, अलीगंज रोड, स्टेशन रोड, नरदोली रोड, बाईपास रोड समेत कई अन्य जगहों पर प्रॉपर्टी डीलरों की ओर से कृषि भूमि को बिना आबादी में दर्ज कराए अवैध तरीके से प्लॉटिंग की जा रही है, जो कानूनी तौर पर गलत है।
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एसडीएम के अनुसार, नियम यह है कि कृषि भूमि को पहले आबादी में दर्ज कराया जाना चाहिए और फिर नगर पंचायत से कॉलोनी का नक्शा पास कराना चाहिए। इससे नगर पंचायत उस कॉलोनी में विकास कार्य जैसे सड़क, नाली आदि करा पाती है।
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लेकिन अवैध प्लॉटिंग के कारण सरकार को लाखों रुपये के राजस्व का नुकसान हो रहा है। जो उपभोक्ता बिना आबादी घोषित कृषि भूमि में प्लॉट खरीद रहे हैं, उन्हें बैंकों से लोन नहीं मिल पा रहा है। इन प्लॉटों के नक्शे भी पास नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से लोग नगर पंचायत और तहसील के चक्कर लगाने को मजबूर हैं।
अधिशासी अधिकारी ने बताया कि नगर पंचायत क्षेत्र में कोई भी प्लॉट खरीदने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि वह जमीन आबादी में दर्ज है या नहीं। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से वे कानूनी कार्यवाहियों और भविष्य में होने वाली परेशानियों से बचेंगे।