फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kasganj News ›   Fine imposed on person convicted of assault and intimidation.

Kasganj News: मारपीट और धमकी के दोषी पर लगा जुर्माना

Mon, 03 Aug 2026 11:32 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Mon, 03 Aug 2026 11:32 PM IST
विज्ञापन
कासगंज। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत न्यायालय ने मारपीट और धमकी देने के मामले में अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने दोषी पर तीन हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में अभियुक्त को 15 दिन के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।
विज्ञापन

थाना सिढ़पुरा पुलिस ने वर्ष 2007 में बबलू के खिलाफ मारपीट, गालीगलौज और धमकी देने में प्राथमिकी दर्ज की थी। मामले में पैरवी करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
विज्ञापन

न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से रखे गए साक्ष्यों और दलीलों के आधार पर अभियुक्त बबलू को दोषसिद्ध किया गया। इसके बाद न्यायालय ने उसे तीन हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में अभियुक्त को 15 दिन के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed