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Kasganj News: जहरखुरानी के आरोपी को नहीं मिली जमानत

Sun, 04 Jan 2026 11:20 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कासगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, कासगंज Updated Sun, 04 Jan 2026 11:20 PM IST
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कासगंज। जहरखुरानी के आरोपी को कोर्ट ने जमानत नहीं दी। प्रभारी सत्र न्यायाधीश रत्नेश कुमार श्रीवास्तव ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।फर्रुखाबाद जिले में शमसाबाद थाना के गांव अद्दूपुर निवासी आकाश सक्सेना ने थाना शमशाबाद में तहरीर दी थी कि 13 सितंबर 2025 को वह हरियाणा के बल्लभगढ़ से ट्रेन से घर लौट रहे थे। मथुरा से पैसेंजर ट्रेन लेकर रात 10 बजे कासगंज के लिए यात्रा शुरू की और रात करीब 1 बजे कासगंज रेलवे स्टेशन पर उतरे। उनका आरोप है कि 14 सितंबर की सुबह 5 बजे शमशाबाद जाने के लिए पैसेंजर ट्रेन की बर्थ पर सो रहे थे। तभी दो अज्ञात व्यक्ति आए और बातचीत करने लगे। उनमें से एक ने चाय दी। शक होने पर चाय की जांच की, तो उसमें सफेद पाउडर मिला। उन्होंने चाय को छोड़ दिया, लेकिन सूंघते ही नींद आ गई। जब उनकी नींद खुली तो मैनपुरी रेलवे स्टेशन पर देखा कि उनका बैग गायब था। बैग में कपड़े, कागजात और जेब से मोबाइल फोन भी चोरी हो गया था। जीआरपी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की जांच के बाद दयाशंकर निवासी कुरसंडा किशनी मैनपुरी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी ने जेल से कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।
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