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Kanpur News: युवती से दुष्कर्म में युवक को दस साल का कारावास
Wed, 18 Mar 2026 01:38 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
Updated Wed, 18 Mar 2026 01:38 AM IST
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कानपुर देहात। शिवली कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली युवती से दुष्कर्म के मामले की सुनवाई एडीजे कोर्ट संख्या-15 में चल रही थी। मंगलवार को अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 10 साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही अर्थदंड लगाया है।
शिवली कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली युवती ने नौ अप्रैल 2024 को शिवली कोतवाली में शिवली कस्बा के रहने वाले सलामत अली के खिलाफ बहलाकर ले जाने, दुष्कर्म करने समेत कई आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें बताया था कि 27 मार्च 2024 को आरोपी ने उसको जबरन अगवाकर दुष्कर्म करने के साथ उसको जान से मारने की धमकी दी। मामले में रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को जेल भेजा था। साथ ही विवेचना के बाद सलामत अली के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दाखिल किए थे।
इस मुकदमें की सुनवाई एडीजे कोर्ट संख्या-15 में चल रही थी। एडीजीसी ने बताया कि मामले में पुलिस विवेचना के अनुशीलन के साथ ही अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी सलामत अली को युवती को बहलाकर ले जाने व दुष्कर्म करने का दोषी सिद्ध होने पर 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर पंद्रह हजार रुपये जुर्माना भी किया है।
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शिवली कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली युवती ने नौ अप्रैल 2024 को शिवली कोतवाली में शिवली कस्बा के रहने वाले सलामत अली के खिलाफ बहलाकर ले जाने, दुष्कर्म करने समेत कई आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें बताया था कि 27 मार्च 2024 को आरोपी ने उसको जबरन अगवाकर दुष्कर्म करने के साथ उसको जान से मारने की धमकी दी। मामले में रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को जेल भेजा था। साथ ही विवेचना के बाद सलामत अली के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दाखिल किए थे।
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इस मुकदमें की सुनवाई एडीजे कोर्ट संख्या-15 में चल रही थी। एडीजीसी ने बताया कि मामले में पुलिस विवेचना के अनुशीलन के साथ ही अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी सलामत अली को युवती को बहलाकर ले जाने व दुष्कर्म करने का दोषी सिद्ध होने पर 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर पंद्रह हजार रुपये जुर्माना भी किया है।
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