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Kanpur News: गैरइरादतन हत्या में युवक को 10 साल का कारावास

Tue, 09 Sep 2025 02:18 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर Updated Tue, 09 Sep 2025 02:18 AM IST
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Youth sentenced to 10 years imprisonment for culpable homicide
कानपुर देहात। भोगनीपुर थाना क्षेत्र के रनियां में वर्ष 2023 में महिला की मौत के मामले की सुनवाई एडीजे प्रथम की अदालत में चल रही थी। सोमवार को अदालत ने गैर इरादतन हत्या के मामले में युवक को दोषी ठहराते हुए 10 साल की सजा सुनाई। साथ ही अर्थदंड भी लगाया है।
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भोगनीपुर थाना क्षेत्र के रनियां निवासी अर्जुन पुत्र बबलू कुशवाहा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बताया था कि सात सितंबर 2023 को पड़ोस में रहने वाली कल्लू उर्फ जितेंद्र कुशवाहा ने उसकी पत्नी निर्मला देवी को गाली गलौज देते हुए लाठी डंडों से मारपीट कर घायल कर दिया था। उसकी इलाज की दौरान मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी कल्लू उर्फ जितेंद्र को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
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साथ ही इस मामले में पुलिस ने विवेचना करते हुए 11 अप्रैल 2024 को अदालत में आरोप पत्र दाखिल किए थे। इस मामले की सुनवाई एडीजे प्रथम की अदालत में चल रही थी। सोमवार को अदालत ने पेश किए गए साक्ष्यों व गवाहों के बयानों के आधार पर अभियुक्त कल्लू उर्फ जितेंद्र कुशवाहा को उक्त घटना में दोषी ठहराया। दोषी को अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई। साथ ही 25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
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