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विश्व उपभोक्ता दिवस आज -जागो उपभोक्ता जागो, अपने अधिकार पहचानो
टीम डिजिटल, अमर उजाला, कानपुर
Updated Wed, 15 Mar 2017 11:35 AM IST
सार
- बिक्री में धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ करें शिकायत
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विस्तार
क्या आप खरीद के समय कैश मेमो लेते हैं, बांटों पर वर्ष की मुहर देखते हैं जैसे तमाम सवाल पूछे जाएं तो इसका जवाब ‘न’ में देने वालों की संख्या ‘हां’ वालों से कहीं ज्यादा होगी। जरूरत है आपको जागरूक होने की। धोखेबाजों को सबक सिखाने की। बिक्री में घालमेल करने वालों के खिलाफ उपभोक्ता शिकायत भी कर सकते हैं। बुधवार को विश्व उपभोक्ता दिवस है।
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इस उपलक्ष्य में अमर उजाला उपभोक्ताओं के अधिकार और कहां, कैसे शिकायत कर सकते हैं, इस बारे में बता रहा है। आप भी पढ़ें... इन बातों का ध्यान दें उपभोक्ता इलेक्ट्रानिक तौल मशीन से ही तौलकर दी गईं वस्तुएं खरीदें। इलेक्ट्रानिक कांटा नहीं है तो बांटों पर वर्ष की मुहर अवश्य देखें। कपड़ा खरीदते समय मीटर के दोनों किनारों पर निरीक्षक की सील अवश्य देखें। तराजू की भुजा पर भी निरीक्षक की सील होती है।
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इसके अलावा सील टूटी होने पर रसोई गैस सिलेंडर न लें। सिलेंडर तौल कर ही लें। पेट्रोल और डीजल लेते समय मीटर पर शून्य जरूर देखें। सोना-चांदी के आभूषणों को खरीदते समय बुलियन बांटों और इलेक्ट्रानिक मशीनों से तौल कराएं। डिब्बा बंद वस्तुओं पर निर्माता पैकर्स और आयातकर्ता का नाम और पता होना आवश्यक है।
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यहां करें शिकायत
1. उपभोक्ता बांट माप विभाग से संबंधित शिकायत कार्यालय वरिष्ठ निरीक्षक विधिक माप विज्ञान मरे कंपनी गल्ला गोदाम, कार्यालय वरिष्ठ निरीक्षक विधिक माप विज्ञान रामबाग, सरोजनी नगर फजलगंज थाने के पास, किदवई नगर साउथ एक्स मॉल के बगल में और घाटमपुर बस स्टैंड के बगल में कर सकते हैं।
2. गारंटी अवधि में वस्तु के खराब होने पर न बदलने, वारंटी नियमों का पालन न करने, सेवा में किसी तरह की कमी पर जिला उपभोक्ता फोरम में वाद दाखिल किया जा सकता है। उपभोक्ता फोरम का गठन 1988 में किया गया था। तब से अब तक फोरम में हजारों वाद दाखिल किए जा चुके हैं। दर्ज कराए गए मुकदमों में सबसे ज्यादा बीमा और केस्को के हैं। फोरम में मेडिकल, बैंक, बीमा, केडीए, केस्को, ट्रांसपोर्ट, रेलवे और खरीदे गए सामान में गड़बड़ी पर वाद दाखिल किया जा सकता है। जिला उपभोक्ता फोरम में ऐसे करें शिकायत जिला उपभोक्ता फोरम की कोर्ट कलक्ट्रेट में है। अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने बताया कि कोई भी उपभोक्ता सादे कागज पर अपनी अर्जी देते हुए वाद दाखिल करा सकता है। इसके लिए संबंधित रसीद और अन्य सबूत जरूरी हैं। वाद दाखिल करने से पहले संबंधित को नोटिस जरूर देनी चाहिए। बिना नोटिस दिए शिकायत पर मामला टिकेगा नहीं। फोरम के आदेश पर अमल न होने पर उपभोक्ता इजरा वाद दाखिल कर सकता है।
3 . अगर किसी को यातायात, डाक, टेलीफोन, विद्युत प्रकाश, जनसेवा, लोक सफाई या स्वच्छता प्रणाली, अस्पताल और बीमा से संबंधित शिकायत है तो वह स्थायी लोक अदालत में वाद दाखिल कर सकता है। इसके लिए जरूरी है कि दाखिल किया जाने वाला मामला अन्य किसी अदालत में विचाराधीन न हो। स्थायी लोक अदालत में वाद दाखिल करने पर किसी तरह की फीस नहीं लगती। वकील की जरूरत नहीं पड़ती है। कोई भी सीधे अर्जी देकर अपना वाद दाखिल करा सकता है।
यहां करें शिकायत स्थायी लोक अदालत पुरानी कानपुर देहात कोर्ट की बिल्डिंग में है। इस अदालत ने शहर में जुलाई 2011 से विधिवत काम शुरू किया था। इस कोर्ट में दाखिल वाद विपक्षी के हाजिर होने के बाद तीन माह के अंदर निस्तारित करने का प्रावधान है। फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में भी अपील नहीं होती है। सिर्फ याचिका दाखिल की जा सकती है। - हेल्प लाइन नंबर का झांसा जिला बांट-माप अधिकारी आरपी सिंह ने बताया कि उपभोक्ता बांट-माप विभाग से संबंधित शिकायत हेल्प लाइन नंबर 18001800300 पर कर सकते हैं।