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Kanpur News: सेना में सूबेदार की जलाकर हत्या करने में पत्नी को आजीवन कैद
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कानपुर देहात। मंगलपुर थाना क्षेत्र के किशनपुर कुदौली में मार्च 2024 में सेना में सूबेदार की जलकर मौत हो गई थी। इस मामले में उनकी मां ने बहू पर जलाकर हत्या किए जाने का आरोप लगाकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश रविंद्र सिंह की कोर्ट में चल रही थी। अदालत ने बुधवार को पत्नी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही अर्थदंड भी लगाया है।
मंगलपुर के किशनपुर कुदौली निवासी रामकली ने 27 मार्च 2024 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने पुलिस को बताया था कि बेटा चरन सिंह सेना में सूबेदार के पद पर तैनात थे। वह छुट्टी पर घर आए थे। आरोप था कि 26 मार्च 2024 को करीब एक बजे वह कमरे में सो रहा था, उसी दौरान उसकी पत्नी आकांक्षा उर्फ बेबी ने मिट्टी का तेल डाल आग लगा दी। गंभीर रूप से झुलसे बेटे को वह परिवार के अन्य सदस्यों के साथ हवासपुर सीएचसी लेकर गई जहां से उसे कमांड अस्पताल लखनऊ भेजा गया। उपचार के दौरान बेटे की मौत हो गई। पुलिस ने हत्या के आरोप में 26 जून 2024 को अदालत में आरोप पत्र पेश किए थे।
बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान बचाव व अभियोजन की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी पत्नी आकांक्षा उर्फ बेबी को दोषी ठहराया। उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्ता को छह माह का अतिरिक्त कारावास काटने का आदेश दिया है।
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मंगलपुर के किशनपुर कुदौली निवासी रामकली ने 27 मार्च 2024 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने पुलिस को बताया था कि बेटा चरन सिंह सेना में सूबेदार के पद पर तैनात थे। वह छुट्टी पर घर आए थे। आरोप था कि 26 मार्च 2024 को करीब एक बजे वह कमरे में सो रहा था, उसी दौरान उसकी पत्नी आकांक्षा उर्फ बेबी ने मिट्टी का तेल डाल आग लगा दी। गंभीर रूप से झुलसे बेटे को वह परिवार के अन्य सदस्यों के साथ हवासपुर सीएचसी लेकर गई जहां से उसे कमांड अस्पताल लखनऊ भेजा गया। उपचार के दौरान बेटे की मौत हो गई। पुलिस ने हत्या के आरोप में 26 जून 2024 को अदालत में आरोप पत्र पेश किए थे।
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बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान बचाव व अभियोजन की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी पत्नी आकांक्षा उर्फ बेबी को दोषी ठहराया। उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्ता को छह माह का अतिरिक्त कारावास काटने का आदेश दिया है।
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