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Kanpur News: पति की हत्या में दोषी पत्नी व प्रेमी को उम्रकैद
Fri, 09 Oct 2026 01:13 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
Updated Fri, 09 Oct 2026 01:13 AM IST
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कानपुर देहात। औरैया जिले के महाराजपुर अजीतमल निवासी युवक की हत्या के मामले की सुनवाई एडीजे-4 की अदालत में चल रही थी। अदालत ने अभियोजन व बचाव पक्ष की दलील सुनने के बाद अभियुक्त पत्नी व उसके प्रेमी को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर अर्थदंड लगाया है।
सिकंदरा थाना क्षेत्र के खोजाफूल के पास हाईवे की सर्विस रोड किनारे 13 फरवरी 2024 को एक युवक का शव मिला था। शव की पहचान महाराजपुर थाना अजीतमल औरैया निवासी रामपाल ने बेटे चंद्रभान उर्फ रवि के रूप में की थी। उसने बेटे की हत्या की आशंका जताई। पिता ने पुलिस को बताया था कि बेटा नाराज होकर मायके गई अपनी पत्नी कुसमा देवी उर्फ कृष्णा को विदा कराने के लिए 10 फरवरी 2024 को कमंडलपुर जाने की बात कहकर निकला था।
इधर, पुलिस इस मामले में शव की शिनाख्त न होने पर दुर्घटना का मुकदमा दर्ज कर अज्ञात में शव पोस्टमार्टम को भेजा था। शिनाख्त होने और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने दुर्घटना के मुकदमे को हत्या में तरमीम कर छानबीन शुरू की। छानबीन के बाद पुलिस ने मृतक की पत्नी कुसमा देवी उर्फ कृष्णा को हिरासत में लेकर पूछताछ की। इसके बाद पुलिस ने कुसमा के अलावा उसके मित्र भोगनीपुर निवासी धवलेंद्र उर्फ पिंटू को गिरफ्तार किया। दोनों से घटना का पर्दाफाश हुआ।
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दोनों के खिलाफ 31 मई 2024 को आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत किए। मुकदमे की सुनवाई एडीजे-4 की अदालत में चल रही थी। बृहस्पतिवार को अदालत ने वादी व गवाहों के बयानों पुलिस विवेचना के साथ अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अभियुक्त कुसमा देवी उर्फ कृष्णा पत्नी चंद्रभान उर्फ रवि व धवलेंद्र उर्फ पिंटू को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर 33-33 हजार रुपये जुर्माना भी किया।
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सिकंदरा थाना क्षेत्र के खोजाफूल के पास हाईवे की सर्विस रोड किनारे 13 फरवरी 2024 को एक युवक का शव मिला था। शव की पहचान महाराजपुर थाना अजीतमल औरैया निवासी रामपाल ने बेटे चंद्रभान उर्फ रवि के रूप में की थी। उसने बेटे की हत्या की आशंका जताई। पिता ने पुलिस को बताया था कि बेटा नाराज होकर मायके गई अपनी पत्नी कुसमा देवी उर्फ कृष्णा को विदा कराने के लिए 10 फरवरी 2024 को कमंडलपुर जाने की बात कहकर निकला था।
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इधर, पुलिस इस मामले में शव की शिनाख्त न होने पर दुर्घटना का मुकदमा दर्ज कर अज्ञात में शव पोस्टमार्टम को भेजा था। शिनाख्त होने और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने दुर्घटना के मुकदमे को हत्या में तरमीम कर छानबीन शुरू की। छानबीन के बाद पुलिस ने मृतक की पत्नी कुसमा देवी उर्फ कृष्णा को हिरासत में लेकर पूछताछ की। इसके बाद पुलिस ने कुसमा के अलावा उसके मित्र भोगनीपुर निवासी धवलेंद्र उर्फ पिंटू को गिरफ्तार किया। दोनों से घटना का पर्दाफाश हुआ।
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दोनों के खिलाफ 31 मई 2024 को आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत किए। मुकदमे की सुनवाई एडीजे-4 की अदालत में चल रही थी। बृहस्पतिवार को अदालत ने वादी व गवाहों के बयानों पुलिस विवेचना के साथ अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अभियुक्त कुसमा देवी उर्फ कृष्णा पत्नी चंद्रभान उर्फ रवि व धवलेंद्र उर्फ पिंटू को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर 33-33 हजार रुपये जुर्माना भी किया।