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आज से 31 अक्टूबर तक बनेंगे वोटर आईडी कार्ड, ये है प्रक्रिया
यूपी डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
Updated Sat, 01 Sep 2018 05:56 PM IST
सार
- ऑनलाइन आवेदन के अलावा जिला निर्वाचन दफ्तर से मिलेंगे फार्म
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विस्तार
अगर आपका वोटर आईडी कार्ड नहीं बना है तो अब आप आवेदन कर सकते हैं। एक सितंबर से 31अक्टूबर तक मतदाता पुनरीक्षण अभियान चलाया जाएगा। आईडी कार्ड के लिए घर बैठे ऑनलाइन आवेदन की सुविधा के अलावा जिला निर्वाचन दफ्तर से फार्म लेकर आप जमा कर सकते हैं।
अगर आपका वोटर आईडी बना है और उसमें किसी तरह की गलती है तो उसमें भी सुधार कराया जा सकता है। आपने मकान बदल लिया है तो दूसरा पता भी दर्ज कराया जा सकता है।
कार्ड के लिए ये है पात्रता
भारतीय नागरिक हो और उत्तर प्रदेश से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में निवास करता हो। एक जनवरी 2019 को 18 साल की आयु पूरी कर रहे लोग भी आवेदन कर सकते हैं।
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अगर आपका वोटर आईडी बना है और उसमें किसी तरह की गलती है तो उसमें भी सुधार कराया जा सकता है। आपने मकान बदल लिया है तो दूसरा पता भी दर्ज कराया जा सकता है।
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कार्ड के लिए ये है पात्रता
भारतीय नागरिक हो और उत्तर प्रदेश से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में निवास करता हो। एक जनवरी 2019 को 18 साल की आयु पूरी कर रहे लोग भी आवेदन कर सकते हैं।
डेमो पिक
किस के लिए कौन सा फार्म
फार्म 6- नए वोटर बनने के लिए और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के बाहर किसी अन्य पोलिंग स्टेशन में नाम स्थानांतरित कराने के लिए।
फार्म 7- किसी वोटर का नाम शामिल होने पर आपत्ति और नाम हटाने के लिए।
फार्म 8- मतदाता सूची की किसी गलती को ठीक कराने और फोटो शामिल कराने के लिए।
फार्म 8 ए- एक ही विधानसभा क्षेत्र में पोलिंग बूथ बदलने के लिए।
फार्म 6 ए- विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए।
ये दस्तावेज लगाने होगे
संबंधित फार्म पर अपने आवेदन पत्र के साथ फोटो, पता और जन्म तिथि का प्रमाण लगाना होगा।
यहां से मिलेगा फार्म
सभी फार्म कलक्ट्रेट स्थित जिला निर्वाचन दफ्तर या तहसील स्थित मतदाता पंजीकरण केंद्र से ले सकते हैं।
फार्म 6- नए वोटर बनने के लिए और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के बाहर किसी अन्य पोलिंग स्टेशन में नाम स्थानांतरित कराने के लिए।
फार्म 7- किसी वोटर का नाम शामिल होने पर आपत्ति और नाम हटाने के लिए।
फार्म 8- मतदाता सूची की किसी गलती को ठीक कराने और फोटो शामिल कराने के लिए।
फार्म 8 ए- एक ही विधानसभा क्षेत्र में पोलिंग बूथ बदलने के लिए।
फार्म 6 ए- विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए।
ये दस्तावेज लगाने होगे
संबंधित फार्म पर अपने आवेदन पत्र के साथ फोटो, पता और जन्म तिथि का प्रमाण लगाना होगा।
यहां से मिलेगा फार्म
सभी फार्म कलक्ट्रेट स्थित जिला निर्वाचन दफ्तर या तहसील स्थित मतदाता पंजीकरण केंद्र से ले सकते हैं।
डेमो पिक
यहां कर सकते फार्म जमा
- संबंधित पोलिंग बूथ के बूथ लेबिल अधिकारी
- तहसील स्थित मतदाता पंजीकरण केंद्र
- तहसील के उप जिलाधिकारी दफ्तर
- संबंधित क्षेत्र केएसीएम दफ्तर
- जिला निर्वाचन दफ्तर
इस तरह करें ऑन लाइन आवेदन
नेट पर nvsp वेबसाइट खोलें। प्रदेश फिर जिला भरने पर विधानसभा क्षेत्र का विकल्प आ जाएगा। आवेदन पत्र खोलकर फोटो, आयु, निवास प्रमाणपत्रों की स्कैन कॉपी अपलोड करें। ऑनलाइन आवेदन करते वक्त अपना मोबाइल नंबर जरूर डालें। ई मेल के माध्यम से पावती (एक्नालॉजमेंट) के लिए ई मेल एड्रेस संबंधित कॉलम में भरे।
- संबंधित पोलिंग बूथ के बूथ लेबिल अधिकारी
- तहसील स्थित मतदाता पंजीकरण केंद्र
- तहसील के उप जिलाधिकारी दफ्तर
- संबंधित क्षेत्र केएसीएम दफ्तर
- जिला निर्वाचन दफ्तर
इस तरह करें ऑन लाइन आवेदन
नेट पर nvsp वेबसाइट खोलें। प्रदेश फिर जिला भरने पर विधानसभा क्षेत्र का विकल्प आ जाएगा। आवेदन पत्र खोलकर फोटो, आयु, निवास प्रमाणपत्रों की स्कैन कॉपी अपलोड करें। ऑनलाइन आवेदन करते वक्त अपना मोबाइल नंबर जरूर डालें। ई मेल के माध्यम से पावती (एक्नालॉजमेंट) के लिए ई मेल एड्रेस संबंधित कॉलम में भरे।