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मुर्गे को लेकर बवाल, दो साल हिरासत में रहे आरोपी और मुर्गा

Wed, 29 Mar 2017 07:34 PM IST
टीम डिजिटल, अमर उजाला, कानपुर
टीम डिजिटल, अमर उजाला, कानपुर Updated Wed, 29 Mar 2017 07:34 PM IST
सार

- 2015 का मामला, तब मुर्गे को लिया था हिरासत में

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victims bail in uproar on cutting cock
डेमो

विस्तार

एक व्यक्ति के पैर में मुर्गे के काटने पर दो पक्षों में हुए संघर्ष और उपद्रव के मामले में दो अभियुक्तों को मंगलवार को जिला जज की कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई। 2015 में हुए इस मामले में पुलिस ने मुर्गे को भी हिरासत में ले लिया था।
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बाद में मालिक की सुर्पुदगी में दिया गया था। 28 जुलाई 2015 को कर्नलगंज में शेरा के मुर्गे ने गुलजार के पैर में काट लिया था। इस जरा सी घटना ने इतना तूल पकड़ा था कि दो पक्ष आमने-सामने आ गए थे।
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दोनों पक्षों में जमकर पथराव होने लगा था। पुलिस ने इस घटना में नौ लोगों को नामजद और 27 अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट लिखी थी। अधिवक्ता अनंत शर्मा ने बताया कि कर्नलगंज निवासी अभियुक्त लल्ला और टिंकू के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ था। इसलिए यह दोनों कोर्ट में हाजिर हुए। कोर्ट ने दोनों को अंतरिम जमानत दे दी है।
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