UP PPS Mohsin Khan Case: 'मेरी हत्या करवा सकता है मोहसिन खान', तीन घंटे तक रोती रही बयान दर्ज कराने आई छात्रा
UP Police ACP Mohsin Khan News: आईआईटी की पीएचडी छात्रा के यौन शोषण का मामले में नया आरोप लगा है। आईआईटी छात्रा का कहना है कि एसीपी मोहसिन खान मेरी हत्या करवा सकता है। पीड़िता ने मोहसिन खान की पत्नी के बयान दर्ज कराने की मांग की है।
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छात्रा ने बताया कि मोहसिन लगातार उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। न्याय मिलने में इतनी देरी हो रही है। मोहसिन खुलेआम मेरे चरित्र पर कीचड़ उछाल रहा है। मोहसिन के मददगारों की जांच की जानी चाहिए।
कहा कि मोहसिन और उसके करीबी लगातार कोर्ट में बयान पलटने के लिए दबाव बना रहे हैं। छात्रा ने आगे कहा कि मोहसिन की पत्नी के बयान लिए जाएंगे तो कई और चीजें साफ हों जाएंगी।
मुझपर नजर रख रहा मोहसिन
छात्रा ने बताया कि मोहसिन उसपर नजर रखवा रहा है। वह खाने में क्या ऑर्डर कर रही, कहां से मंगा रही, रूम पर है या कहां, सब पता कर रहा है। वह लगातार उसके अकाउंट को भी ट्रेस कर रहा है।
छात्रा ने बताया कि एसीपी के कानपुर ही नहीं, प्रदेशभर में राजनैतिक कनेक्शन हैं। उसकी मदद के लिए कई आईपीएस अफसर लगातार पैरवी कर रहे हैं। मोहसिन के शहर के एक पूर्व विधायक व उसके परिवार से अच्छे संबंध हैं। चुनाव में भी उसने पूर्व विधायक के परिवार की मदद की। इन सभी बातों के साक्ष्य होने की बात कही।
यह था पूरा मामला
आईआईटी की पीएचडी छात्रा ने 12 दिसंबर को कलक्टरगंज में तैनात रहे पूर्व एसीपी मोहसिन खान पर शादी का झांसा देकर यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया था। इसके बाद एसीपी को पुलिस मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया था। मामले की जांच के लिए एसआईटी बनाई गई है। 19 दिसंबर को हाईकोर्ट ने मोहसिन की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी।
2023 को पहली बार एक कार्यक्रम में मिले थे दोनों
आईआईटी से पीएचडी कर रही छात्रा ने कल्याणपुर थाने में एसीपी मोहसिन खान पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया कि एसीपी उससे तीन दिसंबर 2023 को पहली बार एक कार्यक्रम में मिले थे। इसके बाद जून 2024 में उससे संपर्क किया और आईआईटी कानपुर में पीएचडी में प्रवेश के लिए मदद मांगी।
शादी का वादा कर संबंध बनाया
इस पर उनकी मदद की और योग्यता के आधार पर उन्हें प्रवेश मिल गया। बाद में दोनों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हो गए। इसी दौरान एसीपी ने अपनी पत्नी को तलाक देकर उससे शादी का वादा कर संबंध बनाया। एसीपी ने दर्ज एफआईआर को रद्द करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग करते हुए याचिका दाखिल की।
मोहसिन शादीशुदा हैं, तब भी संबंध बनाए
याची के अधिवक्ता इरफान उल्ला व विनीत विक्रम ने दलील दी कि एफआईआर में छात्रा की ओर से लगाए गए आरोप झूठे हैं। उसे यह जानकारी थी कि मोहसिन शादीशुदा हैं, तब भी उसने मर्जी से संबंध बनाए। वह पढ़ी-लिखी हैं। उसका यह कहना कि झांसा देकर संबंध बनाया गया, समझ से परे है। न्यायालय ने पक्षों को सुनने के बाद एसीपी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।