फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   UP: Kothari's troubles may increase in 7800 crore bank scam, hearing on 28

यूपी: 7800 करोड़ के बैंक घोटाले में बढ़ सकती है कोठारी की मुश्किलें, सुनवाई 28 को

Sat, 09 Oct 2021 04:53 AM IST
प्रभापुंज मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: प्रभापुंज मिश्रा Updated Sat, 09 Oct 2021 04:53 AM IST
सार

कंपनी मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत के न्यायाधीश प्रमोद कुमार ने 28 अक्तूबर तक आपत्ति दाखिल करने को कहा है।

विज्ञापन
UP: Kothari's troubles may increase in 7800 crore bank scam, hearing on 28
विक्रम कोठारी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बैंकों के 7800 करोड़ रुपये हड़पने के मामले में फंसे रोटोमैक ग्रुप के मालिक विक्रम कोठारी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। छह माह में स्टे खत्म होने की सुप्रीम कोर्ट की विधि व्यवस्था का हवाला देते हुए  एसएफआईओ (सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस) ने मुकदमे में हाजिर आरोपियों की फाइल अलग कर कार्यवाही शुरू करने की मांग की है।
विज्ञापन


इसके खिलाफ आरोपियों के अधिवक्ताओं की अपील पर कंपनी मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत के न्यायाधीश प्रमोद कुमार ने 28 अक्तूबर तक आपत्ति दाखिल करने को कहा है। एसएफआईओ के स्थायी अधिवक्ता कौशल किशोर शर्मा ने कोर्ट में दी अर्जी में कहा कि विक्रम कोठारी समेत तीन आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिला है।
विज्ञापन


इनके खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगी है। सुप्रीम कोर्ट की ही विधि व्यवस्था में कहा गया है कि स्टे ऑर्डर पारित करने की तारीख से छह माह तक अगर इसकी अवधि दोबारा नहीं बढ़ाई जाती तो इसे निष्प्रभावी माना जाएगा और अभियुक्तों का विचारण शुरू कर दिया जाएगा। अब तक ऑर्डर की तारीख नहीं बढ़ाई गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन


वहीं विश्वनाथ गुप्ता की याचिका का निस्तारण करते हुए भी हाईकोर्ट ने मुकदमे को एक साल में निस्तारित करने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में जितने भी आरोपी कोर्ट में हाजिर हो चुके हैं, उनकी फाइल अलग कर मुकदमे की कार्यवाही शुरू की जाए।

आरोपियों की ओर से अधिवक्ताओं ने इसका विरोध करते हुए तर्क रखा कि जब तक सभी आरोपी हाजिर नहीं हो जाते, विचारण शुरू नहीं हो सकता। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने 28 अक्तूबर तक लिखित आपत्ति दाखिल करने का निर्देश दिया है। वहीं एसएफआईओ की ओर से केजरीवाल बंधुओं की कुर्की के लिए भी अर्जी दी गई है।

यह है वर्तमान स्थिति
विभिन्न बैंकों से धोखाधड़ी के मामले में एसएफआईओ ने 29 व्यक्तियों और 40 कंपनियों समेत कुल 69 आरोपियों के खिलाफ 15 मई 2020 को मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें विक्रम कोठारी, सुनील वर्मा और अनूप कुमार बड़ेरा को सर्वोच्च न्यायालय से स्टे मिला हुआ है।

राहुल कोठारी व सुजय देसाई जेल में हैं। अशोक शर्मा, वंदना अग्रवाल, सुधेंद्र जैन एंड कंपनी, गोपाल कृष्ण शुक्ला, राजीव मेहरोत्रा एंड कंपनी, अंजनी क्षेत्रपाल, भार्गव एंड कंपनी, अंकित भार्गव जमानत पर हैं। विश्वनाथ गुप्ता को हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिली है। मोहन कृष्ण केजरीवाल, गोपाल कृष्ण केजरीवाल व श्रीकृष्ण केजरीवाल पर कुर्की की आदेशिका जारी है। तीनों का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र खारिज हो चुका है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed