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उन्नाव: दो की हत्या में पिता और तीन पुत्रों को उम्रकैद, तीन ग्रामीणों को भी आजीवन कारावास
Sun, 19 Dec 2021 01:07 AM IST
शिखा पांडेय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उन्नाव
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उन्नाव
Published by: शिखा पांडेय
Updated Sun, 19 Dec 2021 01:07 AM IST
सार
2013 में दो लोगों की हत्या की गई थी। मुकदमे की सुनवाई एडीजे 3 में चल रही थी। सुनवाई पूरी होने के बाद शनिवार को न्यायाधीश अल्पना सक्सेना ने सातों लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
उन्नाव जिले में थाने से घर लौटते समय दो लोगों की पीट-पीटकर हत्या के मामले में सात साल बाद परिजनों को इंसाफ मिला है। एडीजे 3 की कोर्ट में चल रहे मुकदमे में शनिवार को हत्या में दोषी पिता और तीन पुत्रों समेत सात लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
सभी पर 10-10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। बिहार थाना क्षेत्र के बीरमपुर मजरा मौलाना निवासी रामसजीवन अपने भाई सुरेश के साथ 26 जुलाई 2013 को बिहार थाने गया था। दोनों के साथ उनके चाचा देवनारायण, जयनारायण और परिवार के कन्हैयालाल भी थे।
थाने से घर लौटते समय गांव के श्रीपाल उसके बेटे राज किशोर, विनोद, अरविंद ने गांव के राम निहोरे, अमरेश व सियाराम के साथ मिलकर कन्हैया लाल व देव नारायण को रास्ते में डंडा मारकर बाइक से गिरा दिया था और बेरहमी से पीटकर हत्या कर दी थी।
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रामसजीवन ने अगले दिन थाना बिहार में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मुकदमे की सुनवाई एडीजे 3 में चल रही थी। सुनवाई पूरी होने के बाद शनिवार को न्यायाधीश अल्पना सक्सेना ने सातों लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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सभी पर 10-10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। बिहार थाना क्षेत्र के बीरमपुर मजरा मौलाना निवासी रामसजीवन अपने भाई सुरेश के साथ 26 जुलाई 2013 को बिहार थाने गया था। दोनों के साथ उनके चाचा देवनारायण, जयनारायण और परिवार के कन्हैयालाल भी थे।
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थाने से घर लौटते समय गांव के श्रीपाल उसके बेटे राज किशोर, विनोद, अरविंद ने गांव के राम निहोरे, अमरेश व सियाराम के साथ मिलकर कन्हैया लाल व देव नारायण को रास्ते में डंडा मारकर बाइक से गिरा दिया था और बेरहमी से पीटकर हत्या कर दी थी।
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रामसजीवन ने अगले दिन थाना बिहार में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मुकदमे की सुनवाई एडीजे 3 में चल रही थी। सुनवाई पूरी होने के बाद शनिवार को न्यायाधीश अल्पना सक्सेना ने सातों लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।