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Kanpur News: छेड़छाड़ पर दो को तीन साल की कैद
Thu, 07 Nov 2024 11:11 PM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
Updated Thu, 07 Nov 2024 11:11 PM IST
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- चार साल पुराने मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने सुनाया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
इटावा। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की कोर्ट ने चार साल पुराने छेड़छाड़ के मामले में दो दोषियों को तीन-तीन साल कैद की सजा सुनाई। एक-एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना न देने पर एक-एक माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
सदर कोतवाली क्षेत्र के युवक ने बताया कि वह 24 अक्टूबर, 2020 को 16 व 17 वर्षीय दो पुत्रियों के साथ कालीबांह मंदिर में गया था। वहां से लौटते समय मंदिर के बाहर टेंपो का इंतजार कर रहे थे। शाम साढ़े सात बजे के करीब विशुनबाग निवासी शेरब उर्फ लकी व उस्मान ने पुत्री की चुनरी खींच ली। उसने जब इसका विरोध किया था तो आरोपियों ने मारपीट शुरू कर दी।
साथ ही जान से मारने की धमकी दी। पुत्रियों के शोरमचाने पर आसपास के लोग व पुलिस आ गई। पुलिस ने दोनों पकड़ लिया। पीड़ित पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। गुरुवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट यज्ञेश चंद्र पांडेय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। कोर्ट ने शेरब उर्फ लक्की व उस्मान को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
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संवाद न्यूज एजेंसी
इटावा। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की कोर्ट ने चार साल पुराने छेड़छाड़ के मामले में दो दोषियों को तीन-तीन साल कैद की सजा सुनाई। एक-एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना न देने पर एक-एक माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
सदर कोतवाली क्षेत्र के युवक ने बताया कि वह 24 अक्टूबर, 2020 को 16 व 17 वर्षीय दो पुत्रियों के साथ कालीबांह मंदिर में गया था। वहां से लौटते समय मंदिर के बाहर टेंपो का इंतजार कर रहे थे। शाम साढ़े सात बजे के करीब विशुनबाग निवासी शेरब उर्फ लकी व उस्मान ने पुत्री की चुनरी खींच ली। उसने जब इसका विरोध किया था तो आरोपियों ने मारपीट शुरू कर दी।
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साथ ही जान से मारने की धमकी दी। पुत्रियों के शोरमचाने पर आसपास के लोग व पुलिस आ गई। पुलिस ने दोनों पकड़ लिया। पीड़ित पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। गुरुवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट यज्ञेश चंद्र पांडेय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। कोर्ट ने शेरब उर्फ लक्की व उस्मान को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
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